कोरोना लॉकडाउन: उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई सहित कई शहरों में घर से बाहर मास्क लगाना अनिवार्य

कुछ समय पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा किया था कि स्वस्थ्य लोगों को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा था कि लोगों को तब तक मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, जब तक वो बीमार न हों या किसी बीमार की देखभाल न कर रहे हों.

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कोच्चि में कोरोना वायरस से बचाव के लिए एक रेलवे स्टेशन से मास्क लगाकर निकलता छात्रों का समूह. (फोटो: रॉयटर्स)

कुछ समय पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा किया था कि स्वस्थ्य लोगों को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा था कि लोगों को तब तक मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, जब तक वो बीमार न हों या किसी बीमार की देखभाल न कर रहे हों.

कोच्चि में कोरोना वायरस से बचाव के लिए एक रेलवे स्टेशन से मास्क लगाकर निकलता छात्रों का समूह. (फोटो: रॉयटर्स)
कोच्चि में कोरोना वायरस से बचाव के लिए एक रेलवे स्टेशन से मास्क लगाकर निकलता छात्रों का समूह. (फोटो: रॉयटर्स)

नई दिल्ली/लखनऊ/मुंबई/जम्मू/लेह/चंडीगढ़: कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिए उठाए जा रहे सख्त कदमों के बीच उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में घर से बाहर निकलने वाले लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है.

इसके साथ ही मुंबई और चंडीगढ़ में भी इसी तरह के कदम की घोषणा की गई है.

हालांकि,फेस मास्क पहनना अनिवार्य करने वाले अधिकतर राज्यों या शहरों ने पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है.

ये कदम ऐसे समय में उठाए गए हैं जब लॉकडाउन की मौजूदा अवधि समाप्त होने में कुछ दिन बचे हैं और उसे बढ़ाने को लेकर विभिन्न राज्य सरकारों को साथ केंद्र सरकार भी विचार-विमर्श कर रही है.

हालांकि, कुछ समय पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा किया था कि स्वस्थ्य लोगों को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है.

उन्होंने कहा था कि लोगों को तब तक मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, जब तक वो बीमार हों या किसी बीमार की देखभाल कर रहे हों.

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘राज्य में मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया गया है. बाहर निकलने पर मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.’

योगी सरकार ने अपने आदेश में कहा है, ‘एपिडेमिक ऐक्ट 1987 और यूपी एपिडेमि डिजीज (कोविड-19) 2020 के प्रावधानों के अंतर्गत नियमावली लागू रहने तक हर व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक जगहों पर निकलते समय फेस कवर पहनना अनिवार्य किया जाता है.’

मास्क की सीमित उपलब्धता देखते हुए राज्य सरकार ने कहा है कि साफ कपड़े से तीन लेयर का फेस कवर बनाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. फेस कवर ना होने पर गमछा, रुमाल और दुपट्टे को भी फेस कवर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है.

हालांकि, इस बात की भी सलाह दी गई है कि गमछे या अन्य कपड़ों को बिना साबुन से धोए दोबारा इस्तेमाल ना किया जाए.

राज्य सरकार के मुताबिक, एन-95 मास्क का इस्तेमाल केवल स्वास्थ्यकर्मी ही करेंगे.

बता दें कि, प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 343 पहुंच गई है. इसी को देखते हुए 15 जिलों के हॉट स्पॉट इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है.

दिल्ली

दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 से अत्यधिक प्रभावित 20 इलाकों को सील कर दिया है और घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के उपायों पर चर्चा करने के लिए बुधवार को वरिष्ठ मंत्रियों और दिल्ली सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की.

केजरीवाल ने उच्च स्तरीय बैठक के बाद ट्वीट किया,‘ चेहरे पर मास्क लगाने से काफी हद तक कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को कम किया जा सकता है. इसलिये यह फैसला किया गया है कि घर से बाहर कदम रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिये मास्क लगाना आवश्यक होगा. कपड़े का मास्क भी उपयोग में लाया जा सकता .’

इस बैठक में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे. उन्होंने बैठक के बाद कहा कि बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

सिसोदिया ने ही राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 से अत्यधिक प्रभावित 20 इलाकों को सील किए जाने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में लोग अपने घरों से बाहर नहीं आ सकते और सरकार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी.

उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ‘किसी को भी इन क्षेत्रों से प्रवेश करने या वहां से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी.’

दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, मंगलवार की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 576 हो गई, जिसमें एक दिन में 51 नए मामले सामने आये हैं और दो मौतें हुई हैं.

हॉटस्पॉट

1. गांधीपार्क, मालवीय नगर, नयी दिल्ली के पास की प्रभावित पूरी गली.

2. गली नंबर 6, एल 1 संगम विहार, नयी दिल्ली की पूरी प्रभावित गली.

3. शाहजहानाबाद सोसाइटी, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 11, द्वारका.

4. दीनपुर गाँव

5. मरकज मस्जिद और निजामुद्दीन बस्ती

6. निजामुद्दीन पश्चिम (जी और डी ब्लॉक) क्षेत्र.

7. बी ब्लॉक जहांगीरपुरी.

8. हाउस नम्बर 141 से हाउस नम्बर 180, गली नम्बर 14, कल्याणपुरी दिल्ली

9. मंसारा अपार्टमेंट, वसुंधरा एन्क्लेव, दिल्ली

10. खिचड़ीपुर की गलियाँ जिनमें हाउस नम्बर 5/387 खिचड़ीपुर, दिल्ली की गली शामिल है.

11. गली नंबर 9, पांडव नगर, दिल्ली 110092 .

12. वर्धमान अपार्टमेंट, मयूर विहार, फेज 1, एक्सटेंशन, दिल्ली

13. मयूरध्वज अपार्टमेंट, आई पी एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली

14. गली नं. 4, हाउस नम्बर. जे- 3/115 (नागर डेयरी) से हाउस नम्बर. जे- 3/108 (अनार वाली मस्जिद चौक की ओर), किशन कुंज एक्सटेंशन, दिल्ली

15. गली नम्बर 4, हाउस नम्बर. जे- 3/101 से हाउस नम्बर. जे – 3/107 कृष्ण कुंज एक्सटेंशन दिल्ली.

16. गली नंबर 5, ए ब्लॉक (हाउस नंबर ए- 176 से ए-189), पश्चिम विनोद नगर, दिल्ली 110092 .17. जे एंड के, एल और एच पॉकेट, दिलशाद गार्डन

18. जी, एच, जे, ब्लॉक, सीमापुरी

19. एफ- 70 से 90 ब्लॉक दिलशाद कॉलोनी

20. प्रताप खण्ड, झिलमिल कॉलोनी.

जम्मू कश्मीर

केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर सरकार के सचिवालय में मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है.

सामान्य नागरिक प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एहतियात के तौर पर सचिवालय में सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आंगुतकों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है.

अवर सचिव (जीएडी) रोहित शर्मा ने कहा, ‘उसी के अनुसार सभी प्रशासनिक सचिवों को मास्क खरीदने के लिए अधिकृत किया गया है ताकि सचिवालय में उनके विभाग के हर कर्मचारी को पुन: उपयोग में आने वाले तीन मास्क दिये जा सकें. इस मद मे आने वाले व्यय को कार्यालय व्यय की मद से वहन जाएगा.’

लद्दाख

केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में भी मास्क लगाना जरूरी कर दिया गया है. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी.

लेह के जिलाधिकारी सचिन कुमार वैश्य ने आम प्रशासन को और सरकारी अधिकारियों (सैन्य एवं असैन्य दोनों) को सार्वजनिक रूप से अनिवार्य मास्क पहनने का आदेश दिया.

उन्होंने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत प्रदत्त अधिकारों के तहत जारी अपने आदेश में कहा कि उल्लंघन करने वाले के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

मुंबई

कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई नगर निकाय ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना बुधवार को अनिवार्य कर दिया.

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने यहां जारी परिपत्र में इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 के तहत गिरफ्तार किये जाने की भी चेतावनी दी.

इसमें कहा गया है, ‘सभी लोग जो किसी काम के लिए सार्वजनिक स्थानों जैसे कि सड़कों, अस्पतालों, कार्यालयों, बाजारों आदि के लिए बाहर आ रहे हैं, उन्हें मास्क या कपड़े का मास्क पहनना होगा.’

चंडीगढ़

चंडीगढ़ में भी मास्क पहनना जरूरी है. चंडीगढ़ प्रशासन ने 7 अप्रैल से पब्लिक प्लेस पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है.

प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने मंगलवार को अधिकारियों की बैठक के दौरान बड़ा फैसला लेते हुए शहर में घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया.

प्रशासन की तरफ से जारी आदेशों में कहा गया है कि अब किसी भी सार्वजनिक जगह या मार्केट आदि में जाने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा नहीं तो कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, अभी प्रशासन ने इस नियम के उल्लंघन पर सजा तय नहीं की है.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)

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