ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन में नाई की दुकान की अनुमति होगी: गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय की ओर से कुछ शर्तों के साथ के साथ ग्रीन, ऑरेंज और रेड ज़ोन में शराब की दुकानें खोलने की भी अनुमति दी गई है. संक्रमित क्षेत्रों में इसकी अनुमति नहीं होगी.

(फोटो: रॉयटर्स)

गृह मंत्रालय की ओर से कुछ शर्तों के साथ के साथ ग्रीन, ऑरेंज और रेड ज़ोन में शराब की दुकानें खोलने की भी अनुमति दी गई है. संक्रमित क्षेत्रों में इसकी अनुमति नहीं होगी.

(फोटो: रॉयटर्स)
(फोटो: रॉयटर्स)

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने शनिवार को स्पष्ट किया कि चार मई से शुरू हो रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन में नाई की दुकानों एवं सैलून को खोलने की अनुमति होगी. इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियां इन क्षेत्रों में गैर-अनिवार्य सामानों की बिक्री भी कर सकेंगी.

इसके अलावा कुछ शर्तों के साथ के साथ ग्रीन, ऑरेंज और रेड ज़ोन में शराब की दुकाने खोलने की भी अनुमति दी गई है. संक्रमित क्षेत्रों में इसकी अनुमति नहीं होगी.

गृह मंत्रालय ने बीते एक मई को लॉकडाउन दो हफ्ते के लिए बढ़ाते हुए इसे 17 मई तक कर दिया था. इसने ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन में कई प्रतिबंधों में ढील दी है.

मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन में ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी सामानों की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं होगा. उन्होंने कहा कि इन इलाकों में नाई की दुकानें और सैलून भी खोलने की अनुमति होगी. ये छूट चार मई से प्रभावी होंगी जब लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होगा.

रेड ज़ोन में ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं को बेचने की अनुमति दी गई है. नाई की दुकानें और सैलून को रेड ज़ोन में खोलने की अनुमति नहीं है.

ग्रीन, ऑरेंज और रेड ज़ोन में शराब की उन दुकानों पर इसकी बिक्री की अनुमति दी जाती है, जो अलग हटकर स्थित होंगी और रेड ज़ोन में ये दुकानें बाजार या मॉल में स्थित नहीं होनी चाहिए.

शराब की दुकानों पर ग्राहकों को एक-दूसरे से कम से कम छह फुट (दो गज की दूरी) बनानी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में पांच से अधिक लोग मौजूद नहीं हो.

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने रेड ज़ोन में घरेलू सहायकों की अनुमति पर कहा कि बाहरी लोगों की आवाजाही के संबंध में आरडब्ल्यूए को निर्णय लेना है.

उन्होंने कहा कि लेकिन स्वास्थ्य प्रोटोकॉल को घरेलू सहायकों के साथ-साथ नियोक्ताओं द्वारा भी बनाए रखा जाना चाहिए और यदि कोई अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी जिसने घरेलू सहायकों को काम पर रखा है.

‘रेड’, ‘ऑरेंज’ और ‘ग्रीन’ ज़ोन का वर्गीकरण कोविड-19 के खतरे के आधार पर किया गया है. एक जिले को ग्रीन ज़ोन समझा जाएगा यदि अब तक या पिछले 21 दिन में वहां इस महामारी का कोई मामला सामने नहीं आया है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, बीते एक मई तक देश में 130 रेड ज़ोन हैं और सबसे अधिक 19 उत्तर प्रदेश में है. इसके बाद महाराष्ट्र में 14 हैं. ऑरेंज ज़ोन की संख्या 284 और ग्रीन ज़ोन की संख्या 319 है.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सभी जिलों को ‘रेड’ ज़ोन के तहत रखा गया है.

रेड ज़ोन के निषिद्ध क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं तथा चिकित्सा सामग्रियों की आपूर्ति करने वाले लोगों की गतिविधियों के अलावा कोई और गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी.

रेड ज़ोन के बाहरी निषिद्ध क्षेत्रों में रिक्शा, टैक्सी, बस चलाने और नाई तथा स्पा की दुकानों पर रोक रहेगी. एक रेड ज़ोन के बाहरी निषिद्ध क्षेत्रों में (पाबंदियों के साथ) जिन चीजों की अनुमति हैं, वे इस प्रकार है:

शहरी क्षेत्र: विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजे) जैसे शहरी इलाकों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों, दवा, चिकित्सा उपकरण आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं का निर्माण और इनकी आपूर्ति, आईटी हार्डवेयर, जूट उद्योग, निर्माण (बशर्ते श्रमिक निर्माण स्थल पर रहते हो).

आसपास और आवासीय परिसरों में (आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं) की दुकानों, मोहल्लों में स्थित दुकानों, आवश्यक वस्तुओं के लिए ई-कॉमर्स गतिविधियां, 33 प्रतिशत कर्मचारियों की क्षमता के साथ निजी कार्यालयों में कामकाज और आपात, स्वास्थ्य, सफाई तथा सुरक्षा सेवाओं को अनुमति दी गई है.

ग्रामीण क्षेत्रों में जिन गतिविधियों की अनुमति दी गई है वे इस प्रकार है:

सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां, शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानें, सभी कृषि, पशुपालन और वृक्षारोपण गतिविधियां, स्वास्थ्य सेवाएं, बैंकों समेत वित्तीय सेक्टर, कूरियर और डाक सेवाएं, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी, आईटीईएस आदि की अनुमति दी गई है.

ऑरेंज ज़ोन में क्या निषिद्ध है?

गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त बसों के अलावा अंतर और अंतर-जिला बसों के चलने पर रोक रहेगी. जिन गतिविधियों को अनुमति दी गई है उनमें शामिल है: रेडज़ोन की मान्य गतिविधियों के अलावा टैक्सियां, कैब एग्रीगेटर की अनुमति होगी और उसमें एक चालक और केवल एक सवारी होगी. केवल सीमित गतिविधियों के लिए एक जिले से दूसरे जिले में व्यक्तियों एवं वाहनों की आवाजाही की अनुमति होगी.

ग्रीन ज़ोन में: देशभर में प्रतिबंधित की गई गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी. बस और बस डिपो के संचालन की अनुमति लेकिन 50 प्रतिशत कर्मचारियों की क्षमता के साथ ऐसा करना होगा.

डाउन का पालन नहीं करने पर एक साल की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

इन गतिविधियों की किसी भी ज़ोन में अनुमति नहीं होगी

  • हवाई, रेल, मेट्रो या सड़क मार्ग से अंतरराज्यीय आवागमन पर रोक रहेगी.
  • स्कूल, कॉलेज और दूसरे शैक्षणिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा.
  • होटल और रेस्टोरेंट सहित अतिथ्य सत्कार सेवाएं बंद रहेंगी.
  • सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, खेल भवन, जहां लोग बड़ी संख्या में जमा होते हैं, वे बंद रहेंगे.
  • सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और दूसरी गतिविधियां बंद रहेंगी.
  • धार्मिक स्थान, सार्वजनिक पूजा के स्थान भी खोलने की अनुमति नहीं होगी.
  • सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही पर शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक सख्ती से प्रतिबंध जारी रहेगा.
  • सभी जोन में 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों, बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक जरूरतों और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर पर ही रहना होगा.
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