हवाई यात्रा के लिए नए नियम जारी, 14 साल से ऊपर वालों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य

यात्रियों को एयरपोर्ट में प्रवेश करने से पहले थर्मल जांच से गुजरना अनिवार्य होगा और उन्हें अपने सामान को सैनिटाइज करना होगा. सरकार ने 25 मई से चरणबद्ध तरीके से देश में विमान सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है.

(फोटो: रॉयटर्स)

यात्रियों को एयरपोर्ट में प्रवेश करने से पहले थर्मल जांच से गुजरना अनिवार्य होगा और उन्हें अपने सामान को सैनिटाइज करना होगा. सरकार ने 25 मई से चरणबद्ध तरीके से देश में विमान सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है.

Mumbai: Aeroplanes parked on a runway at the airport, after all domestic and international flights were cancelled amid coronavirus pandemic, in Mumbai, Tuesday, March 24, 2020. (PTI Photo)
(फाइल फोटो: पीटीआई)

नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा 25 मई से चरणबद्ध तरीके से देश में विमान सेवाएं शुरू करने की घोषणा के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) ने इस संबंध में गुरुवार को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (एसओपी) यानी के कामकाज के दिशानिर्देशों को जारी किया है.

इसके अनुसार यात्रियों को हवाई अड्डे में प्रवेश करने से पहले थर्मल जांच से गुजरना अनिवार्य होगा. इसके अलावा 14 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा.

एयरपोर्ट में घुसने से पहले यात्रियों को अपने सामान को सैनिटाइज करना होगा और प्रस्थान क्षेत्र में गाड़ियों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया गया है.

https://twitter.com/ANI/status/1263332385631825920

इसके अलावा यात्रियों के बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जाएगी कि दो लोगों के बीच में दूरी बनी रहे. खाद्य एवं पेय पदार्थों की बिक्री कोविड-19 सुरक्षा के साथ होगी. भीड़ को जमा होने से रोकने के लिए टेक-अवे सिस्टम को प्रोत्साहित किया जाएगा. 

एयरपोर्ट टर्मिनल की बिल्डिंग में न्यूजपेपर या मैगजीन नहीं दिए जाएंगे.

मालूम हो कि नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बीते बुधवार को कहा था कि घरेलू व्यावसायिक यात्री उड़ानों को 25 मई से चरणबद्ध तरीके से बहाल किया जाएगा.

कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के बीच देश में 25 मार्च से सभी व्यावसायिक यात्री उड़ानें निलंबित हैं.

हालांकि इस दौरान कार्गो उड़ानों, चिकित्सा निकासी उड़ानों और विमानन नियामक डीजीसीए द्वारा अनुमोदित विशेष उड़ानों को संचालित करने की अनुमति दी गई थी.