अहमदाबाद के कोरोना अस्पतालों पर लगे आरोपों की जांच के लिए हाईकोर्ट ने समिति बनाई

पिछले दो सप्ताह से सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही एक विस्तृत 22 सूत्रीय रिपोर्ट में कहा गया है कि अहमदाबाद के अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की भारी कमी है.

रांची में अप्रैल 2020 में एक परिजन को दफ़नाने जाते लोग. (फोटो: पीटीआई)

पिछले दो सप्ताह से सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही एक विस्तृत 22 सूत्रीय रिपोर्ट में कहा गया है कि अहमदाबाद के अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की भारी कमी है.

गुजरात हाईकोर्ट. (फोटो साभार: gujarathighcourt.nic.in)
गुजरात हाईकोर्ट. (फोटो साभार: gujarathighcourt.nic.in)

नई दिल्ली: अहमदाबाद सिविल अस्पताल के एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा कथित रूप से तैयार की गई एक रिपोर्ट की सच्चाई का पता लगाने के लिए गुजरात हाईकोर्ट ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है. इस रिपोर्ट में अहमदाबाद के कोविड-19 अस्पतालों के खिलाफ कई शिकायतें की गई हैं.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त समिति में अहमदाबाद नगर निगम द्वारा संचालित एसवीपी हॉस्पिटल के जनरल मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉ. अमी पारिख और आपातकालीन मेडिसिन के प्रमुख डॉ. अद्वैत ठाकोर तथा अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में प्रोफेसर (मेडिसिन) डॉ. बिपिन अमीन शामिल हैं.

रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा, ‘इस स्तर पर हम स्पष्ट कर सकते हैं कि उपर्युक्त रिपोर्ट की कोई प्रामाणिकता नहीं है. हालांकि इसके साथ ही हम इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि रिपोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण चीजें शामिल हैं.’

पिछले दो सप्ताह से सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही एक विस्तृत 22 सूत्रीय रिपोर्ट में कहा गया है कि इन अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की भारी कमी है और आरोप लगाया गया है कि कोविड-19 विशिष्ट उपचार प्रोटोकॉल की कमी के कारण मरीजों के प्रबंधन में भेदभाव किया जा रहा है.

रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि मेडिसिन विभाग के स्तर पर अधिकारी मरीजों के हित में कार्य करने में बुरी तरह से विफल रहे हैं और विभिन्न प्रकार के मुद्दों के बारे में निवासी डॉक्टरों द्वारा कई शिकायतें करने का भी कोई असर नहीं पड़ा है.

कोरोना वायरस के कारण जिन राज्यों में सबसे ज्यादा मौतें हुईं हैं, उनमें से गुजरात एक है. महाराष्ट्र के बाद गुजरात में सबसे ज्यादा 858 मौते हुईं हैं, इनमें से सिविल अस्पतालों में 377 मौतें हुई हैं, जो कि राज्य की कुल मौतों का लगभग 45 फीसदी है.

कोरोना महामारी के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस जेएन पर्दीवाला और इलेश वोरा की पीठ ने राज्य सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए.

बीते शुक्रवार को कोर्ट ने राज्य के अस्पतालों की बेहद खराब स्थिति को लेकर विजय रूपाणी के नेतृत्व वाली भाजपा राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की और अहमदाबाद के सिविल अस्पताल को ‘एक कालकोठरी जितना अच्छा या इससे भी बुरा’ बताया था.

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