ओडिशाः पूर्व अभिनेत्री का बीजेडी सांसद पति पर घरेलू हिंसा का आरोप, मामला दर्ज

अनुभव मोहंती बीजू जनता दल के उप-मुख्य सचेतक और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं. उनकी पत्नी वर्षा प्रियदर्शिनी का आरोप है कि वह अक्सर शराब पीकर उनसे मारपीट और दुर्व्यवहार करते हैं.

वर्षा प्रियदर्शिनी और उनके पति अनुभव मोहंती (फोटो साभारः ट्विटर)

अनुभव मोहंती बीजू जनता दल के उप-मुख्य सचेतक और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं. उनकी पत्नी वर्षा प्रियदर्शिनी का आरोप है कि वह अक्सर शराब पीकर उनसे मारपीट और दुर्व्यवहार करते हैं.

वर्षा प्रियदर्शिनी और उनके पति अनुभव मोहंती (फोटो साभारः ट्विटर)
वर्षा प्रियदर्शिनी और उनके पति अनुभव मोहंती (फोटो साभारः ट्विटर)

भुवनेश्वरः ओडिशा की पूर्व अभिनेत्री वर्षा प्रियदर्शिनी ने अपने पति सांसद अनुभव मोहंती के खिलाफ शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए अदालत का रुख किया है.

मोहंती बीजू जनता दल (बीजेडी) के उपमुख्य सचेतक (ह्विप) और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं. वह राजनीति में आने से पहले अभिनेता थे.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रियदर्शिनी ने घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कटक की सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर की है.

उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पति अक्सर शराब पीने के बाद उनसे मारपीट और दुर्व्यवहार करते हैं.

प्रियदर्शिनी ने मोहंती और उनके परिवार के सदस्यों पर उन्हें फिल्मों में अभिनय करने से रोकने का भी आरोप लगाया है.

बता दें कि दंपति ने एक साथ कई उड़िया फिल्मों में काम किया है. 2014 में शादी होने के बाद भी दोनों ने एक साथ कई फिल्में की हैं.

प्रियदर्शिनी ने हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, ‘दिल्ली से वापस आने के बाद मेरे पति हिंसक हो गए और मुझ पर चिल्लाए. सात जून को मेरे पति और उनके पिता ने लगभग दो घंटे तक अभद्र भाषा में मुझे डांटा. 11 जून को मेरे पति ने तलाक के लिए मुझे सहमत होने को कहा और मेरी सहमति नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी.’

प्रियदर्शिनी ने मोहंती पर कई महिलाओं से संबंध रखने का भी आरोप लगाया.

प्रियदर्शिनी ने अदालत से आय, मेडिकल खर्च, किराए और मासिक रखरखाव का स्रोत नहीं होने पर मोहंती से कुल 15 करोड़ रुपये का मुआवजा दिलाए जाने का निर्देश देने का आग्रह किया है.

इस मामले में सुनवाई सोमवार को होगी.

प्रियदर्शिनी ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 6 के तहत वैवाहिक अधिकार बहाल करने के लिए भी अलग से एक याचिका दायर की है.

इस पूरे मामले पर मोहंती ने किसी भी तरह का लीगल नोटिस मिलने से इनकार किया है. उन्होंने कहा, ‘मुझे इस मामले में कोई नोटिस नहीं मिला है, इसलिए मैं इस पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं कर सकता.’

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