कर्नाटक: कोविड-19 मरीज़ों को 50 प्रतिशत बिस्तर आवंटित न करने पर बेंगलुरु में 36 अस्पतालों को नोटिस

कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा है कि निजी अस्पतालों के लिए यह अनिवार्य है कि वे संक्रमित मरीज़ों के इलाज के लिए 50 प्रतिशत बिस्तर आवंटित करें. कानून का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा है कि निजी अस्पतालों के लिए यह अनिवार्य है कि वे संक्रमित मरीज़ों के इलाज के लिए 50 प्रतिशत बिस्तर आवंटित करें. कानून का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी.

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बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी में बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए 50 प्रतिशत बिस्तर आवंटित करने के राज्य सरकार के आदेश का उल्लंघन करने पर 36 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

नगर निकाय ने चेतावनी दी है कि इसके अनुपालन में किसी भी तरह की नाकामी को गंभीरता से लिया जाएगा और कर्नाटक महामारी रोग अध्यादेश, 2020, कर्नाटक निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान अधिनियम, 2017 और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के संबद्ध प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

चिकित्सा शिक्षा मंत्री के. सुधाकर ने ट्वीट किया, ‘निजी अस्पतालों के लिए यह अनिवार्य है कि वे संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए 50 प्रतिशत बिस्तर आवंटित करें. बीबीएमपी द्वारा बेंगलुरु में 36 निजी अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है, जिन्होंने संक्रमितों का इलाज करने से मना कर सरकार के नियमों का उल्लंघन किया है. यह तय है कि कानून का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.’

बुधवार को एक निजी अस्पताल को जारी किए गए इस तरह की एक अंतिम नोटिस में बीबीएमपी आयुक्त एन. मंजूनाथ प्रसाद ने कहा था कि यह पाया गया है कि अस्पताल ने 50 प्रतिशत बिस्तर उपलब्ध कराने के सरकार के निर्देश का पालन नहीं किया.

अस्पताल को जारी नोटिस में यह कहा गया है कि बीबीएमपी के ऑनलाइन पोर्टल पर बिस्तर सुरक्षित करने के बावजूद भी कोविड-19 के मरीजों को यह कहकर अस्पताल ने लौटा दिया कि बिस्तर उपलब्ध नहीं है. इससे यह स्पष्ट होता है कि जो बिस्तर सरकार के लिए सुरक्षित रखे जाने थे, उसे निजी मरीजों को आवंटित किया जा रहा.

नोटिस में 48 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा गया है. साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि अस्पताल निर्देशों का पालन करने में नाकाम रहता है तो संबद्ध कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.

अस्पतालों को आधिकारिक पोर्टल अद्यतन करने का भी निर्देश दिया गया है.

बता दें कि हाल ही में बढ़ते कोविड-19 मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में 33 बड़े निजी अस्पतालों को आईसीयू बिस्तरों में से 80 प्रतिशत कोविड-19 मरीजों के लिए आरक्षित रखने का निर्देश दिया था.

आदेश में कहा गया था कि बीते कुछ समय में ही ज्यादातर कोविड निजी अस्पतालों में काफी आईसीयू बेड भर रहे हैं. ऐसे में कोविड मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड आरक्षित करना बेहद जरूरी है.

बता दें कि कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में गुरुवार को 9,366 नए मामले दर्ज किए गए और 93 लोगों मौतें हुईं. अब तक कर्नाटक में कोविड-19 से कुल 7,629 लोगों की जानें जा चुकी हैं और संक्रमण के मामले 5 लाख के करीब है. गुरुवार को सबसे ज्यादा बेंगलुरु शहर में 3,799 नए मामले दर्ज किए और 34 मौतों लोगों की मौत हुई थी.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)

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