केंद्र और राज्य यौनकर्मियों को मासिक राशन और नकद मुहैया कराने पर विचार करें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह जानना चाहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत यौनकर्मियों को तुरंत क्या राहत प्रदान की जा सकती है. अदालत ने कहा कि राशन कार्ड न होने की वजह से लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है. वे गंभीर संकट में हैं.

(फोटो: पीटीआई)

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह जानना चाहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत यौनकर्मियों को तुरंत क्या राहत प्रदान की जा सकती है. अदालत ने कहा कि राशन कार्ड न होने की वजह से लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है. वे गंभीर संकट में हैं.

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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के दौरान यौनकर्मियों की परेशानियों का मंगलवार को संज्ञान लेते हुए केंद्र और सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे उन्हें पहचान का सबूत पेश करने पर जोर दिए बगैर ही मासिक सूखा राशन देने और नकदी हस्तांतरण के तरीकों के बारे में अदालत को अवगत कराएं.

जस्टिस एल. नागेश्वर राव और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा कि एक गैर सरकारी संगठन द्वारा यौनकर्मियों की समस्याओं को लेकर दायर जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यौनकर्मियों को फ्री राशन देने के संबंध में जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को एक हफ्ते का समय दिया है और केंद्र से यह जानना चाहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उन्हें तुरंत क्या राहत प्रदान की जा सकती है.

पीठ ने कहा, ‘यह एक मानवीय समस्या है. राशन कार्ड न होने की वजह से लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है. वे गंभीर संकट में हैं.’

मामले की अगली सुनवाई की तारीख 29 सितंबर तय करते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्र से आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत यौनकर्मियों के लिए भोजन और अन्य बुनियादी जरूरतों की व्यवस्था करने पर तुरंत विचार करें.

पीठ ने कहा, ‘अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल आरएस सूरी और राज्य सरकारों की ओर से पेश अधिवक्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे यौनकर्मियों को पहचान का सबूत दिए बगैर ही उनमें सूखे राशन के वितरण और नकदी हस्तांतरित करने के तरीकों के बारे में आवश्यक निर्देश प्राप्त करें.’

गैर सरकारी संगठन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर ने कहा कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना में 1.2 लाख यौनकर्मियों के बीच किए गए सर्वे से पता चला कि महामारी की वजह से इनमें से 96 फीसदी अपनी आमदनी का जरिया खो चुकी हैं.

इस मामले में नियुक्त न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत भूषण ने कहा कि यौनकर्मियों को पहचान का सबूत पेश करने पर जोर दिए बगैर ही उन्हें राशन देकर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है.

शीर्ष अदालत गैर सरकारी संगठन दरबार महिला समन्वय समिति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस याचिका में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी की वजह से यौनकर्मियों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है.

याचिका में देश में नौ लाख से भी ज्यादा यौनकर्मियों के लिए राहत के उपाय करने का अनुरोध किया गया है.

याचिका में कहा गया है कि यौनकर्मियों को भी संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत गरिमा के साथ जीने का अधिकार है और उनकी समस्याओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है.

याचिका में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी की वजह से यौनकर्मी सामाजिक लांछन के कारण अलग-थलग हैं और ऐसी स्थिति में उन्हें सहयोग की आवश्यकता है.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)

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