पंजाब के बाद केंद्र के कृषि क़ानूनों को बेअसर करने के लिए राजस्थान विधानसभा में तीन विधेयक पेश

राजस्थान विधानसभा में पेश इन विधेयकों में राज्य के किसानों के हितों की रक्षा के लिए कई प्रावधान किए हैं. इनमें किसानों के उत्पीड़न पर कम से कम तीन साल की क़ैद और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है.

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत. (फोटो: ट्विटर/@ashokgehlot51)

राजस्थान विधानसभा में पेश इन विधेयकों में राज्य के किसानों के हितों की रक्षा के लिए कई प्रावधान किए हैं. इनमें किसानों के उत्पीड़न पर कम से कम तीन साल की क़ैद और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है.

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत. (फोटो: ट्विटर/@ashokgehlot51)
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत. (फोटो: ट्विटर/@ashokgehlot51)

जयपुर: केंद्रीय कृषि कानूनों के राज्य के किसानों पर पड़ने वाले असर को ‘निष्प्रभावी’ करने के लिए तीन विधेयक शनिवार को राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए. इन विधेयकों में राज्य के किसानों के हितों की रक्षा के लिए कई प्रावधान किए हैं. इनमें किसानों के उत्पीड़न पर कम से कम तीन साल की कैद और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है.

राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020, कृषि (सशक्तीकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020 तथा आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020 सदन के पटल पर रखे. कुछ और विधेयक भी धारीवाल और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने सदन में पेश किए.

इन विधेयकों का उद्देश्य केंद्र द्वारा हाल ही में पारित कृषि संबंधी तीन कानूनों का राज्य के किसानों पर प्रभाव निष्प्रभावी करना है.

कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020 में सरकार ने कहा है कि वह राज्य के कृषकों, कृषि श्रमिकों तथा कृषि और उससे संबंधित क्रियाकलापों में लगे हुए अन्य समस्त व्यक्तियों के भी हितों और आजीविका की सुरक्षा और संरक्षण के लिए राजस्थान कृषि उपज मंडी समिति अधिनियम 1961 के विनियामक ढांचे के माध्यम से राजस्थान राज्य के कृषकों के लिए रक्षा उपायों को पुनः स्थापित करने की दृष्टि से यह विधेयक लाई है.

इस विधेयक में कृषकों के उत्पीड़न के खिलाफ दंड का प्रावधान है. इसमें लिखा गया है कि यदि कोई व्यापारी कृषकों का उत्पीड़न करता है तो उसे तीन से सात साल की कैद या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है और यह जुर्माना पांच लाख रुपये से कम नहीं होगा.

संसद द्वारा पारित कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 का हवाला देते हुए विधेयक में कहा गया है कि क्योंकि इस केंद्रीय अधिनियम का प्रत्यक्ष परिणाम न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र को निष्प्रभावी करना होगा और इससे कृषि तथा इससे संबंधित समुदायों की गंभीरता पूर्वक संचालित करने वाली विभिन्न अन्य दुर्बलता उत्पन्न होंगी. इसमें कृषक को विभिन्न तरह के शोषण से बचाने का कोई उपाय नहीं किया गया है.

मंत्री ने एक अन्य विधेयक कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020 पेश किया. इसमें भी कृषकों के उत्पीड़न की स्थिति में सम्बद्ध व्यक्ति या कंपनी या कारपोरेट हाउस को तीन से सात साल की कैद या कम से कम पांच लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जा सकेगा.

इसी तरह सरकार कृषि उपज की जमाखोरी और चोर बाजारी से उपभोक्ताओं का संरक्षण करने और कृषकों तथा कृषि श्रमिकों और कृषि तथा इससे संबंधित क्रियाकलापों में लगे अन्य समस्त व्यक्तियों के भी हितों और आजीविका की सुरक्षा और संरक्षण करने के लिए आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020 लेकर आई है.

कुछ और विधेयक भी धारीवाल व कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने सदन में पेश किए.

इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी व हाल में हुए अन्य नेताओं के निधन के कारण पर शोक संवेदनाएं प्रकट करने के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई.

सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि भाजपा इन विधेयकों का विरोध करेगी और सोमवार को इन पर बहस के दौरान साबित कर देगी कि केंद्रीय कानून किसानों के हित में हैं.

वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि चुनावों में किसानों की आय दोगुनी करने की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉरपोरेट कंपनियों के हितों के लिए काम कर रहे हैं और देश में किसान विरोधी कानून लाए गए हैं.

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि संबंधी कानूनों का कई जगह विरोध हो रहा है और कांग्रेस शासित पंजाब पहले ही इनके खिलाफ विधेयक पारित कर चुका है.

राजस्थान से पहले पंजाब विधानसभा ने केंद्र के कृषि संबंधी नए कानूनों को खारिज करते हुए बीते 20 अक्टूबर को एक प्रस्ताव और चार विधेयक पारित करते हुए कहा था कि ये संसद द्वारा हाल में पारित तीन कृषि कानूनों को बेअसर करेंगे.

राज्य सरकार के इन विधेयकों में किसी कृषि समझौते के तहत गेहूं या धान की बिक्री या खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम पर करने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है. इसमें कम से तीन वर्ष की कैद का प्रावधान है.

साथ ही इसमें किसानों को 2.5 एकड़ तक की जमीन की जब्ती से छूट दी गई है और कृषि उपज की जमाखोरी और कालाबाजारी की रोकथाम के उपाय किए गए हैं.

केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को बेअसर करने के लिए कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार भी पंजाब और राजस्थान की तरह विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने वाली है.

मालूम हो कि केंद्र द्वारा लाए गए कानून फसलों की बिक्री नियंत्रण मुक्त करने तथा किसानों के लिए नए बाजार खोलने के लिए है, लेकिन इसको लेकर किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. ये विरोध प्रदर्शन विशेष तौर पर पंजाब और हरियाणा में हो रहे हैं.

विपक्ष और किसान संघों का दावा है कि नए कानूनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रणाली खत्म हो जाएगी, हालांकि केंद्र में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार ने बार-बार इससे इनकार किया है.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)

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