आरोपी को दंडित करना पर्याप्त नहीं, पीड़ितों को मुआवज़ा देना भी अनिवार्यः दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 357 के तहत अदालत द्वारा पीड़ित व्यक्तियों को मुआवज़ा देने का प्रावधान है, जिसका पालन करना अनिवार्य है. यह सभी अदालतों का कर्तव्य है कि वह आपराधिक मामले में उचित एवं निष्पक्ष मुआवज़े पर विचार कर इसका आदेश दे.

(फोटो: पीटीआई)

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 357 के तहत अदालत द्वारा पीड़ित व्यक्तियों को मुआवज़ा देने का प्रावधान है, जिसका पालन करना अनिवार्य है. यह सभी अदालतों का कर्तव्य है कि वह आपराधिक मामले में उचित एवं निष्पक्ष मुआवज़े पर विचार कर इसका आदेश दे.

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(फोटो: पीटीआई)

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि दुर्भाग्य से हमारी न्यायिक प्रणाली में पीड़ितों को हमेशा नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिस वजह से हमें पीड़ितों के अधिकारों को लेकर और सजग होने की जरूरत है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 357 के तहत अदालत द्वारा पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजे या हर्जाने देने का प्रावधान है, जिसका पालन करना अनिवार्य है और यह सभी अदालतों का कर्तव्य है कि वह आपराधिक मामले में उचित एवं निष्पक्ष मुआवजे पर विचार कर इसका आदेश दें.

इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 27 नवंबर के अपने फैसले में कहा, ‘सिर्फ अपराधी को दंड देने से ही पीड़ित परिवार को सांत्वना नहीं मिल जाती. इसके लिए पीड़ितो को मुआवजा या राहत राशि देने की भी जरूरत है. अदालत द्वारा पीड़ितों की मौद्रिक क्षतिपूर्ति करने से पीड़ित परिवार के सदस्यों के घावों पर मरहम लगाने का प्रभावी उपाय है.’

पीठ ने कहा कि हर आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद दिल्ली में निचली अदालतों को एक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, जिसमें हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को हर महीने विचार किए गए ऐसे मामलों का एक मासिक स्टेटमेंट और एक सारांश भेजने का निर्देश दिया जाए, जिसमें मुआवजा दिए जाने वाले मामलों की विस्तृत जानकारी शामिल हो.

पीठ ने कहा कि पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान करने और मामले की सुनवाई में अभियोजन पक्ष की लागत आरोपी की भुगतान करने की क्षमता पर निर्भर करेगी.

पीठ ने कहा, ‘अगर आरोपी की क्षमता पीड़ित को मुआवजा या राहत राशि देने की नहीं है और अगर आरोपी द्वारा दिया गया मुआवजा पीड़ित के पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है तो अदालत को सीआरपीसी की धारा 357 के तहत इस तरह के मामले को दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (डीएसएलएसए) के समक्ष भेजना चाहिए ताकि पीड़ित मुआवजा कोष के तहत उन्हें मुआवजा दिया जा सके.’

अदालत ने अपने आदेश में एक विक्टिम इम्पैक्ट रिपोर्ट बनाने पर भी जोर दिया, जिसे दोषसिद्धि के बाद हर आपराधिक मामले में डीएसएलएसए द्वारा दायर किया जाना है.

इसके बाद अभियोजन पक्ष द्वारा पीड़ित पर अपराध के प्रभाव का आकलन किया जाएगा और आरोपी की क्षमता के अनुरूप पीड़ित को मुआवजे का भुगतान किया जाएगा.

अदालत का कहना है कि सीआरपीसी की धारा 357 (3) के तहत कानून को अधिकतर नजरअंदाज किया जाता है.

पीठ ने कहा कि किसी अपराध से पीड़ित को पहुंची शारीरिक और मानसिक हानि और ठेस तथा आरोपी की भुगतान की क्षमता के अलावा अपराध की गंभीरता के अनुसार भी अदालतें मुआवजा या राहत राशि दे सकती हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालतों को आदेश दिया कि वे आरोपियों को निर्देश दें कि वे अपनी संपत्ति और अपराध के 10 दिनों के भीतर की अपनी आय के आधार पर हलफनामा दायर करें और राज्य सरकार 30 दिनों के भीतर अभियोजन पक्ष द्वारा हुए व्यय और अन्य दस्तावेजों पर खर्च रकम के साथ का पूरा ब्योरा पेश करें.

निचली अदालतें इन हलफनामों को डीएसएलएसए के फैसले की प्रतियों के साथ ऊपरी अदालत को भेजेंगी, जिसके बाद समरी इन्क्वायरी होगी और 30 दिनों के भीतर निचली अदालतों के सुझावों के साथ विक्टिम इम्पैक्ट रिपोर्ट (वीआईआर) जमा की जाएगी.

पीठ ने कहा कि डीएसएलएसए एसडीएम, एसएचओ और जांच से जुड़े अभियोजन पक्ष से आवश्यक सहयोग मांग सकती है.

वीआईआर के आधार पर निचली अदालत पीड़ित सहित सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुआवजे की घोषणा करेगी. इस राशि को डीएसएलएसए के समक्ष जमा कराना होगा, जहां से इस राशि को पीड़ित पक्ष को दिया जाएगा.

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