बालिग महिला मर्ज़ी से शादी और धर्म परिवर्तन करे, तो दख़ल की ज़रूरत नहींः कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 19 साल की एक युवती के पिता की याचिका पर सुनवाई करते यह टिप्पणी की. पुलिस के अनुसार, युवती ने अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन कर विवाह किया था और अपने पिता के घर नहीं लौटना चाहतीं.

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कलकत्ता हाईकोर्ट. (फोटो साभार: Twitter/@LexisNexisIndia)

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 19 साल की एक युवती के पिता की याचिका पर सुनवाई करते यह टिप्पणी की. पुलिस के अनुसार, युवती ने अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन कर विवाह किया था और अपने पिता के घर नहीं लौटना चाहतीं.

कलकत्ता हाईकोर्ट (फोटो साभार: Twitter/@LexisNexisIndia)
कलकत्ता हाईकोर्ट (फोटो साभार: Twitter/@LexisNexisIndia)

नई दिल्लीः कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कोई वयस्क महिला अपनी मर्जी से विवाह और धर्म परिवर्तन करती है तो अदालतें उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती.

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस अरिजीत बनर्जी की पीठ ने 19 साल की एक युवती के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की.

युवती ने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर विवाह किया था. पुलिस के बयान के मुताबिक, युवती ने अपनी मर्जी से ऐसा किया है और वह अपने पिता के घर लौटना नहीं चाहती हैं.

वहीं, पिता का आरोप है कि उसकी बेटी पर दबाव डालकर पुलिसिया बयान दर्ज करवाया गया. इसलिए युवती ने मजिस्ट्रेट के समक्ष दूसरा बयान देते हुए कहा कि धर्म परिवर्तन करने के लिए उस पर किसी तरह का दबाव नहीं था और न ही उसने झूठा बयान दिया है.

अदालत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता.

हाईकोर्ट ने कहा, ‘अगर किसी वयस्क महिला ने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करने का फैसला किया है और वह अपने पिता के घर नहीं लौटना चाहती तो इस मामले में दखल नहीं दिया जा सकता.’

बता दें कि उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों ने हाल ही में तथाकथित लव जिहाद से निपटने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून अपने राज्यों में लागू किया है.

लव जिहाद हिंदूवादी संगठनों द्वारा इस्तेमाल में लाई जाने वाली शब्दावली है, जिसमें कथित तौर पर हिंदू महिलाओं को जबरदस्ती या बहला-फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम व्यक्ति से उसका विवाह कराया जाता है.

यूपी में धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत विवाह के लिए छल, कपट, प्रलोभन या बलपूर्वक धर्मांतरण कराए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान है जबकि हिमाचल प्रदेश में इसके लिए सात साल तक की कड़ी सजा का प्रावधान है.

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