दिल्ली सीरियल ब्लास्ट मामले में 12 साल बाद दो आरोपी बरी

अक्टूबर, 2005 में दिल्ली में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में कोर्ट ने 12 साल बाद दो आरोपियों को बरी कर दिया है.

अक्टूबर, 2005 में दिल्ली में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में कोर्ट ने 12 साल बाद दो आरोपियों को बरी कर दिया है.

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दिल्ली सीरियल ब्लास्ट मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने 12 साल बाद दो आरोपियों को बरी कर दिया है और एक की सज़ा पूरी होने के कारण उसे भी बरी कर दिया है.

अक्टूबर 2005 में दिल्ली के सरोजिनी नगर, कालकाजी तथा पहाड़गंज में सीरियल बम धमाके हुए थे जिसमें 60 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और करीब 225 लोग घायल हुए थे. इस केस में तारीक अहमद डार, मोहम्मद हुसैन फाजिली तथा मोहम्मद रफीक शाह आरोपी थे.

मोहम्मद रफीक शाह और मोहम्मद हुसैन फाजिली को कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है. वहीं तीसरे आरोपी अहमद डार को 10 साल की सजा सुनाई गई, हालांकि डार 11 साल से जेल में है, इसलिए उसकी सज़ा को पूरा मानते हुए कोर्ट ने उसे भी बरी कर दिया.

रफ़ीक शाह की वकील रेबेका जॉन ने अपने बयान में कहा, ‘आतंकी हमले जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खो दी है, झूठे आरोप में निर्दोष लोगों को फंसाकर आप उनके साथ अन्याय करते हैं. रफ़ीक़ शाह के मसले में दिल्ली पुलिस ने यही किया. इसकी भरपाई कौन करेगा कि जो अपराध उसने किया ही नहीं था, उसके लिए 12 साल तक जेल में रहा?’