गुजरातः हाईकोर्ट ने अंतरधार्मिक विवाह करने पर गिरफ़्तार दंपति की रिहाई का आदेश दिया

गुजरात के बनासकांठा ज़िले में पालनपुर के निवासी मुस्लिम युवक ने पिछले साल दिसंबर के अंत में उसी क़स्बे में रहने वाली हिंदू युवती से शादी की थी. युवती के पिता ने परिवार की मर्ज़ी के बिना शादी करने की वजह से मामले में केस दर्ज कराया था.

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गुजरात हाईकोर्ट. (फोटो साभार: फेसबुक)

गुजरात के बनासकांठा ज़िले में पालनपुर के निवासी मुस्लिम युवक ने पिछले साल दिसंबर के अंत में उसी क़स्बे में रहने वाली हिंदू युवती से शादी की थी. युवती के पिता ने परिवार की मर्ज़ी के बिना शादी करने की वजह से मामले में केस दर्ज कराया था.

गुजरात हाईकोर्ट. (फोटो साभार: फेसबुक)
गुजरात हाईकोर्ट. (फोटो साभार: फेसबुक)

अहमदाबाद: गुजरात हाईकोर्ट ने बनासकांठा जिले में पालनपुर पुलिस द्वारा परिजनों की शिकायत पर गिरफ्तार किए गए अंतरधार्मिक विवाह करने वाले दंपति को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है.

महिला के परिजन उनकी मर्जी के बिना शादी करने के फैसले से नाराज थे और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी.

जस्टिस सोनिया गोकणी तथा जस्टिस संगीता विशेण ने घटनाक्रम को लेकर नाराजगी प्रकट करते हुए इसे हैरान भरा करार दिया.

अदालत ने दंपति को रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि पुलिस ने अंतरधार्मिक विवाह के इस मामले के समाधान के लिए अनुचित सक्रियता दिखाई.

अदालत ने 30 वर्षीय युवक के भाई द्वारा दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए स्थानीय मजिस्ट्रेट के रिमांड आदेश को खारिज कर पालनपुर पुलिस को दंपति को तत्काल रिहा करने के लिए कहा.

पालनपुर के निवासी 30 वर्षीय मुस्लिम युवक ने पिछले साल दिसंबर के अंत में उसी कस्बे में रहने वाली 29 वर्षीय हिंदू युवती से शादी की थी.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, अदालत ने अपने आदेश में रेंज इंस्पेक्टर जनरल (जिसके तहत बनासकांठा आता है) को निर्देश दिया कि पालनपुर-पूर्व और पालनपुर-पश्चिम पुलिस स्टेशनों के पुलिस निरीक्षकों, जिनकी निगरानी में इतने दिनों के लिए दंपति को हिरासत में लिया गया, के आचरण की पूछताछ कर और डीआईजी को रिपोर्ट को देने के लिए कहा.

याचिका में कहा गया था कि युवती और युवक बचपन से दोस्त थे. युवक अब सूरत में काम करता है. युवती के फैसले से दुखी होकर उनके पिता ने पालनपुर-पूर्व पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी आरोप लगाया कि युवती ने भागने से पहले घर से पैसे चुराए थे.

शिकायत के आधार पर पालनपुर पुलिस ने दंपति को एक हफ्ते पहले गिरफ्तार किया था. बाद में एक स्थानीय मजिस्ट्रेट ने उन्हें 18 जनवरी से चार दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया था.

पुलिस की कार्रवाई के बाद 18 जनवरी को युवक के भाई ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के साथ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाल ही में विवाहित युवक को पेश किए जाने की मांग करते हुए दावा किया था कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है.

अब दंपति ने सूरत में बसने का फैसला किया है और राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया है कि सूरत के पुलिस आयुक्त को शुरू में उन्हें चार सप्ताह की अवधि के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए सूचित किया जाएगा.

सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि इसके बाद दंपति खुद तय करेंगे कि उन्हें सुरक्षा चाहिए या नहीं.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)

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