मध्य प्रदेश: मुनव्वर फ़ारूक़ी के दो और साथियों को हाईकोर्ट से सशर्त अंतरिम ज़मानत मिली

हिंदू देवी-देवताओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के विवाद से जुड़े हास्य कार्यक्रम के आयोजन में शामिल होने के दो और आरोपियों को जमानत मिलने के साथ अब मामले के सभी छह आरोपियों को अलग-अलग अदालतों से अंतरिम जमानत मिल चुकी है.

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट. (फोटो: पीटीआई)

हिंदू देवी-देवताओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के विवाद से जुड़े हास्य कार्यक्रम के आयोजन में शामिल होने के दो और आरोपियों को ज़मानत मिलने के साथ अब स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारूक़ी समेत मामले के सभी छह आरोपियों को अलग-अलग अदालतों से अंतरिम ज़मानत मिल चुकी है.

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट. (फोटो: पीटीआई)
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट. (फोटो: पीटीआई)

इंदौर: हिंदू देवी-देवताओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से संबंधित मामले में स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को जमानत मिलने के बाद कार्यक्रम के आयोजन में शामिल होने के दो और आरोपियों को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी.

अदालत ने उन्हें इस शर्त पर अंतरिम जमानत दी है कि वे सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने वाले किसी भी काम में शामिल नहीं होंगे. दोनों आरोपी मामले में पिछले महीने गिरफ्तारी के बाद से इंदौर के केंद्रीय जेल में बंद हैं.

जस्टिस रोहित आर्य ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शीर्ष न्यायालय के पांच फरवरी को पारित एक आदेश के आलोक में निचली अदालत को निर्देशित किया कि वह सदाकत खान (23) और नलिन यादव (25) को अंतरिम जमानत पर रिहा करे.

गौरतलब है कि शीर्ष न्यायालय ने गुजरात से ताल्लुक रखने वाले स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी (32) को धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में पांच फरवरी को अंतरिम जमानत दे दी थी.

उन्हें बेहद नाटकीय घटनाक्रम के दौरान छह फरवरी की देर रात मीडिया की निगाहों से बचाते हुए जेल से रिहा किया गया था.

जेल से रिहा होने के बाद अपने पहले वीडियो में कला और मनोरंजन के क्षेत्रों को लोगों को आपस में जोड़ने का जरिया बताते हुए मुनव्वर फारूकी ने कहा था कि वह हमेशा दर्शकों को हंसाकर उन्हें खुश करना चाहते हैं और उनका यह इरादा कभी नहीं रहा कि उनके चुटकुलों से किसी भी व्यक्ति का दिल दुखे.

इस आदेश के आलोक में हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने मामले के दो अन्य आरोपियों- प्रखर व्यास (23) और एडविन एंथोनी (25) को 12 फरवरी को अंतरिम जमानत दे दी थी.

सदाकत खान और नलिन यादव के वकीलों ने शीर्ष अदालत के इस आदेश का हवाला देते हुए शुक्रवार को हाईकोर्ट से गुहार लगाई कि समानता के न्यायिक सिद्धांत के आधार पर उनके मुवक्किलों को भी जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए. इस पर हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत के लिए दोनों आरोपियों की अर्जी मंजूर कर ली.

खान पेशे से सिविल इंजीनियर हैं, जबकि यादव उभरते हुए स्टैंडअप कॉमेडियन हैं. इन पर इंदौर शहर के एक कैफे में एक जनवरी की शाम एक विवादास्पद हास्य कार्यक्रम के आयोजन में शामिल होने का आरोप है.

बता दें कि इंदौर से भाजपा विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ की शिकायत के बाद बीते एक जनवरी को इंदौर पुलिस ने फारूकी और पांच अन्य- नलिन यादव, एडविन एंथनी, प्रखर व्यास, प्रियम व्यास और नलिन यादव को गिरफ्तार किया था.

एकलव्य सिंह गौड़ ने मामला दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि इस कार्यक्रम में हिंदू देवी-देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणियां की गई थीं.

बाद में इन छह आरोपियों में से एक व्यक्ति नाबालिग निकला था. उसे धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में बाल न्यायालय से पहले ही जमानत मिल चुकी है.

मुनव्वर को धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए उनकी कथित टिप्पणी के लिए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पुलिस ने बाद में स्वीकार किया कि फारूकी इस तरह का कोई बयान नहीं दिया था.

वहीं, फारूकी के वकील दावा करते रहे हैं कि इन कथित टिप्पणियों को लेकर उनके मुवक्किल पर प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों का इंदौर के कार्यक्रम से कोई लेना-देना नहीं है और उनकी पुरानी प्रस्तुतियों के विवादों को लेकर उनके खिलाफ राजनीतिक दबाव में स्थानीय स्तर पर मामला गढ़ा गया है.

अब मामले के सभी छह आरोपियों को अलग-अलग अदालतों से अंतरिम जमानत मिल चुकी है.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)