मज़दूरी करने से मना करने पर मध्य प्रदेश में दलित महिला की नाक काटी

सागर ज़िले के रेंवझा गांव में मज़दूरी करने से मना करने पर महिला के पति को बुरी तरह से पीटा.

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सागर ज़िले के रेंवझा गांव का मामला. महिला के पति को भी बुरी तरह से पीटा गया.

Sagar Madhya Pradesh

सागर/मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश के सागर ज़िले के रेंवझा गांव में मज़दूरी करने से मना करने पर ऊंची जाति के परिवार के बाप-बेटे ने 35 वर्षीय दलित महिला की कथित रूप से नाक काट दी और उसके पति की बुरी तरह से पिटाई कर दी है.

सुरखी पुलिस थाना प्रभारी आरएस बागरी ने गुरुवार को बताया कि बीते सोमवार को नरेंद्र सिंह (32) और उसके पिता साहब सिंह ने राघवेंद्र धानक (40) और उनकी पत्नी जानकी को अपने घर पर आने और मज़दूरी का काम करने को कहा था.

उन्होंने कहा कि जब राघवेंद्र ने काम करने से मना कर दिया, तो बाप-बेटे भड़क गए और दोनों ने उसे गाली-गलौज देने के साथ-साथ उसकी बुरी तरह से डंडे से पिटाई कर दी.

बागरी ने बताया कि जब जानकी अपने घायल पति को अस्पताल ले जा रही थी, इसी दौरान सोमवार को ही नरेंद्र और साहब ने उसकी नाक जख़्मी कर दी.

हालांकि, यह घटना 16 अगस्त को तब प्रकाश में आई, जब पीड़ित महिला ने मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष लता वानखेड़े के सामने इस मामले में आरोपियों को सज़ा दिलवाने की गुहार लगाई.

सुरखी थाने के रेंवझा में ऊंची जाति के बाप-बेटे द्वारा मारपीट कर गरीब और दलित महिला की नाक काटने का यह मामला महिलाओं पर हुए अत्याचार के ख़िलाफ़ की जा रही सुनवाई के लिए बीते बुधवार को यहां लगे कैंप के दौरान महिला आयोग के सामने पहुंचा.

महिला आयोग की बेंच के सामने जानकी ने मारपीट और नाक काटने की इस घटना के बारे में बताया.

इस मामले में दलित और आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार की शिकायत को महिला आयोग की अध्यक्ष ने गंभीर मानते हुए पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और कहा है कि आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए.

थाना प्रभारी बागरी ने बताया कि महिला की शिकायत पर हमने आरोपियों के ख़िलाफ़ भादंवि की धारा 323 और 324 सहित एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया और उनकी तलाश जारी है.

उन्होंने कहा, महिला का इलाज एक अस्पताल में किया जा रहा है. हम उसकी नाक पर हुए जख़्म के बारे में चिकित्सकों की रिपोर्ट के इंतज़ार में हैं. अगर रिपोर्ट में पता चलता है कि उसकी नाक पर घातक जख्म हुए हैं और उसे अंदरूनी जख़्म हुए हैं, तो आरोपियों पर और कठोर धाराएं लगाई जाएंगी.