बलात्कार पीड़िता के पहले के अनुभवों से उसकी सहमति साबित नहीं होती: अदालत

दिल्ली की एक 22 वर्षीय महिला ने ईटी नाउ के एंकर वरुण हिरेमथ पर बलात्कार का आरोप लगाया है. वरुण ने अग्रिम ज़मानत की याचिका में कहा कि पूर्व में वे दोनों सहमति से यौन संबंध बना चुके हैं. अदालत ने याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि यदि उसके सामने पेश साक्ष्यों में महिला ने कहा है कि उसने सहमति नहीं दी तो अदालत यही मानेगी.

दिल्ली की एक 22 वर्षीय महिला ने ईटी नाउ के एंकर वरुण हिरेमथ पर बलात्कार का आरोप लगाया है. वरुण ने अग्रिम ज़मानत की याचिका में कहा कि पूर्व में वे दोनों सहमति से यौन संबंध बना चुके हैं. अदालत ने याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि यदि उसके सामने पेश साक्ष्यों में महिला ने कहा है कि उसने सहमति नहीं दी तो अदालत यही मानेगी.

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने बलात्कार के मामले में आरोपी मुंबई के एक टीवी पत्रकार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.

अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच पहले हुए अनुभवों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि पीड़िता ने अपने साथ यौन संबंध बनाने के लिए सहमति दी थी.

विशेष न्यायाधीश संजय खनगवाल ने वरुण हिरेमथ द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया और कहा कि यदि पीड़ित महिला ने अदालत के सामने पेश हुए साक्ष्यों में यह कहा है कि उसने सहमति नहीं दी थी तो अदालत यह मानेगी की उसने सहमति नहीं दी थी.

ज्ञात हो कि दिल्ली की एक 22 वर्षीय महिला ने ईटी नाउ के एंकर और विश्लेषक वरुण हिरेमथ के ख़िलाफ़ बलात्कार का मामला दर्ज करवाया था.

हिरेमथ पर आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), धारा 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना) और 509 (शब्द, इशारा या कार्य के माध्यम से किसी महिला की गरिमा भंग करने का उद्देश्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

शिकायतकर्ता युवती ने आरोप लगाया है कि 20 फरवरी को चाणक्यपुरी के एक पांच सितारा होटल में हिरेमथ ने उनसे बलात्कार किया. वरुण मामले के सामने आने के बाद से ही फरार हैं.

आरोपी के वकील ने आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच वॉट्सऐप और इंस्टाग्राम पर हुए संवाद का हवाला देते हुए कहा था कि दोनों के बीच यौन संबंध पहले हुआ था.

अग्रिम जमानत के लिए दायर याचिका में बचाव पक्ष के वकील ने दावा किया कि वरुण को ‘गलत तरह से मामले में फंसाया’ गया है. दोनों ने सहमति से संबंध बनाए थे. उन्होंने यह भी कहा कि युवती की वरुण में ‘दिलचस्पी’ इस बात से ‘साफ’ पता चलती है कि वह वरुण से मिलने पुणे से दिल्ली आईं और फिर अपनी रजामंदी से होटल प्रबंधन को अपने पहचान वाले कागज दिखाकर डबल ऑक्युपेंसी (दो लोगों के रहने वाले) कमरे में गईं.

इस याचिका में आगे यह आरोप भी लगाया गया कि मामले में एफआईआर दर्ज करने में तीन दिन का समय लगा क्योंकि क़ानूनी सलाह के आधार पर शिकायत में अपराध वाले पहलू जोड़े जा रहे थे.

बचाव पक्ष के वकील ने अदालत के सामने कहा था कि शिकायतकर्ता ने सहमति से आरोपी के साथ यौन संबंध बनाए थे तथा उसके शरीर पर विरोध का कोई निशान नहीं था जिससे पता चलता है कि उसने इसके लिए मना नहीं किया और इसकी इजाजत दी.

हालांकि अदालत ने इन दलीलों को नकार दिया और अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.

इससे पहले महिला की शिकायत में कहा गया था कि वे और हिरेमथ 21 फरवरी की सुबह दिल्ली के खान मार्केट में मिले और वे फिर चाणक्यपुरी के एक होटल में गए. दोनों पिछले तीन सालों से एक-दूसरे को जानते थे.

महिला की शिकायत में कहा गया, ‘मैं एक रेस्तरां में आरोपी से मिली… जहां आरोपी ने वाइन पी थी और मैंने किसी भी शराब का सेवन नहीं किया. उसके बाद आरोपी ने मुझे उसके साथ अपने होटल में जाने को कहा, जहां वह अपने परिवार के साथ रह रहा था. हालांकि, यहां इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि मैं केवल आरोपी के साथ बातचीत करने और कुछ समय बिताने के लिए सहमत थी और किसी भी समय यह किसी भी यौन गतिविधि या संभोग के लिए सहमति का संकेत नहीं था.’

शिकायत में आगे कहा गया है, ‘हालांकि होटल के कमरे में पहुंचने पर वह बिस्तर पर लेट गया और मैं उसके बगल में बैठ गई. इस दौरान आरोपी ने मेरी इच्छा के विपरीत मुझे चूमने की कोशिश की और मैंने धक्का देकर उसे दूर कर दिया लेकिन वो मेरी सहमति के बिना मेरी इच्छा के विरुद्ध ऐसा करता रहा.’

शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपी ने कई बार उनके निजी अंगों में जबरन उंगली डाली. शिकायत में कहा गया, ‘मैं हैरान थी और लगातार मना करती रही लेकिन वो नहीं रुका… उसने मेरी इच्छा के विरुद्ध और मेरी सहमति के बिना जबरदस्ती की.’

एफआईआर में कहा गया है, ‘इसके बाद आरोपी ने कहा कि मैंने होटल रूम के लिए ग्यारह हजार रुपये चुकाए हैं. मैं इतनी दूर दिल्ली आया और इन तीन सालों में तुम्हारा सहयोग करता रहा और तुम्हारे टैक्सी और खाने का बिल भरता रहा, तुम मेरे लिए एक चीज नहीं कर सकती.’

शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि उन्हें वहां भागने की कोशिश करने पर गंभीर रूप से घायल होने का भी डर था. कथित घटना के बाद पीड़िता घर चली गई और दो दिन बाद पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई.

सूत्रों के अनुसार, जब पीड़िता ने हिरेमथ को बताया कि उसने क्या किया है और कहा कि वे शिकायत दर्ज कराने जा रही है तब उसने माना कि पीड़िता ने उसे सहमति नहीं दी थी. इसके बाद आरोपी ने कहा कि उनका परिवार किसी भी केस को हैंडल करने की क्षमता रखता है. वरुण मुंबई  कारोबारी के बेटे हैं.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)

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