उत्तर प्रदेश: अदालत ने दस साल की बच्ची से बलात्कार के दोषी को मौत की सज़ा दी

मामला फ़िरोज़ाबाद ज़िले के जसराना थाना क्षेत्र का है, जहां पिछले दिसंबर में गांव के एक युवक ने रिश्ते में भतीजी लगने वाली दस वर्षीय बच्ची से बलात्कार किया था. पॉक्सो के तहत गठित विशेष अदालत ने साढ़े तीन महीने के अंदर आरोपी को दोषी करार दिया और मौत की सज़ा सुनाई.

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(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

मामला फ़िरोज़ाबाद ज़िले के जसराना थाना क्षेत्र का है, जहां पिछले दिसंबर में गांव के एक युवक ने रिश्ते में भतीजी लगने वाली दस वर्षीय बच्ची से बलात्कार किया था. पॉक्सो के तहत गठित विशेष अदालत ने साढ़े तीन महीने के अंदर आरोपी को दोषी करार दिया और मौत की सज़ा सुनाई.

(फाइल फोटो: रॉयटर्स)
(फाइल फोटो: रॉयटर्स)

फिरोजाबाद: फिरोजाबाद जिले की एक अदालत ने एक दस वर्षीय बालिका से बलात्कार के दोषी को बृहस्पतिवार को मौत की सजा सुनाई.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजुमेद सिंह चौहान ने बताया कि पिछले साल 14 दिसंबर को जसराना थाना क्षेत्र के एक गांव में नीरज नामक युवक 10 वर्षीय एक बालिका को बहला-फुसलाकर एक खेत में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मृदुल दुबे ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के प्रावधानों के तहत गठित विशेष अदालत का नेतृत्व करते हुए, महज साढ़े तीन महीने में मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी नीरज को दोषी करार दिया और मौत की सजा सुनाई.

दैनिक भास्कर के मुताबिक, आरोपी रिश्ते में पीड़ित बच्ची का चाचा लगता था. पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था और चार महीने के अंदर जांच पूरी करके अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी.

एसएसपी अजय कुमार पांडे ने कहा कि ऐसे आपराधिक मामलों में पुलिस की तत्परता के चलते इतनी शीघ्रता से निर्णय हो सका है. आरोपी को तीन माह में ही सजा सुनाई गई. इससे महिला और बालिकाओं के साथ न्याय और दुष्कर्म की घटना करने वालों को सबक मिलेगा.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)