गया रोडरेज मामला: पूर्व जदयू एमएलसी का बेटा रॉकी यादव सहित चार हत्या के दोषी क़रार

पिछले साल कार ओवरटेक करने को लेकर हुए विवाद में रॉकी ने 12वीं कक्षा के छात्र रहे आदित्य सचदेव की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

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पिछले साल कार ओवरटेक करने को लेकर हुए विवाद में रॉकी ने 12वीं कक्षा के छात्र रहे आदित्य सचदेव की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

Gaya: Accused Rocky Yadav at Gaya court after being convicted in Aditya Sachdeva murder case in Gaya on Thursday. PTI Photo(PTI8 31 2017 000117B)
गया ज़िला अदालत में रॉकी यादव. (फोटो: पीटीआई)

गया/बिहार: बिहार के गया ज़िले की एक अदालत ने एक रोडरेज़ मामले के मुख्य आरोपी प्रदेश में सत्ताधारी जदयू से निलंबित पूर्व विधान परिषद सदस्य मनोरमा देवी के पुत्र राकेश रंजन यादव उर्फ रॉकी यादव सहित चार आरोपियों को गुरुवार को दोषी क़रार दिया.

पिछले साल 6-7 मई की रात में आदित्य कुमार सचदेव नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. रॉकी पूर्व जदयू एमएलसी मनोरमा देवी और गया के पूर्व ज़िला परिषद अध्यक्ष बिंदी यादव का बेटा है.

अपर ज़िला न्यायाधीश (प्रथम) सचिदानंद सिंह ने इस मामले के आरोपी रॉकी यादव, आरक्षी राजेश कुमार और टेनी यादव को भारतीय दंड विधान की धारा 302, 323, 427 एवं आर्म्स एक्ट 27 तथा रॉकी के पिता बिंदी यादव को धारा 212 एवं 177 के तहत दोषी क़रार दिया.

Gaya: Accused Rocky Yadav at Gaya court after being convicted in Aditya Sachdeva murder case in Gaya on Thursday. PTI Photo(PTI8 31 2017 000118B)
गया ज़िला अदालत में रॉकी यादव. (फोटो: पीटीआई)

न्यायाधीश ने इस मामले में सज़ा सुनाए जाने की तारीख़ आगामी छह सितंबर निर्धारित की है.  मामले में दोषी क़रार दिए गए सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायिक हिरासत में गया केंद्रीय कारागार भेज दिया गया.

इस मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक सरताज अली ख़ान तथा पूर्व लोक अभियोजक एसडीएन ने पक्ष रखा जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सत्य नारायण सिंह, कैसर शफुद्दीन, अनिल कुमार और दिल्ली से आए वकील सुरेंद्र सिंह ने दलीलें पेश की. इस मामले में मृतक के भाई आकाश सचदेव के लिखित बयान पर गया के रामपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

Gaya: Shyam Sachdeva and Chanda Sachdeva, parents Aditya Sachdeva pose with his picture after Rocky Yadav was convicted in Gaya on Thursday. PTI Photo(PTI8_31_2017_000155B)
आदित्य सचदेव के पिता श्याम सचदेव और चंदा सचदेव उनकी तस्वीर के साथ.(फोटो: पीटीआई)

गया ज़िला के रामपुर थाना अंतर्गत पुलिस लाइन के समीप गत वर्ष 6-7 मई की रात में कार ओवरटेक करने को लेकर हुए विवाद के दौरान रॉकी ने 12वीं कक्षा के छात्र रहे आदित्य की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

वारदात को अंजाम देने के बाद रॉकी यादव फरार हो गया था. फरार रॉकी को पिछले वर्ष 10 मई को पुलिस ने गया ज़िले के बोधगया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया था जबकि आरोपी हिस्ट्रीशीटर और अपने इलाके में बाहुबली माने जाने वाले रॉकी के पिता बिंदी यादव और मनोरमा देवी के एक अंगरक्षक राजेश कुमार को पुलिस ने पिछले साल 8 मई को गिरफ्तार किया था.

कोर्ट ने रॉकी को  14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, लेकिन पटना हाईकोर्ट में उसे ज़मानत मिल गई थी. हाईकोर्ट के फैसले को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत पर रोक लगा दी थी और रॉकी यादव को जेल भेजने का आदेश दिया था. पुलिस ने चार्जशीट में रॉकी यादव के अलावा उसके चचेरे भाई तेनी यादव, पापा बिंदी यादव और एमएलसी मनोरमा देवी के बॉडीगार्ड राजेश कुमार को आरोपी बनाया था.

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