गुजरातः मुख्यमंत्री रूपाणी के भाषण के मज़ाकिया वीडियो बनाने के लिए दो पर मामला दर्ज

मामला बनासकांठा का है, जहां 05 से 18 मई के बीच आरोपियों ने अपने यूट्यूब चैनल पर मुख्यमंत्री के भाषण के छह एडिटेड वीडियो अपलोड किए थे, जिनमें मीम्स जोड़े गए थे. आरोप लगाया गया है कि इन्होंने कथित तौर पर रूपाणी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उनके वीडियो से छेड़छाड़ की.

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विजय रूपाणी. (फोटो: पीटीआई)

मामला बनासकांठा का है, जहां 05 से 18 मई के बीच आरोपियों ने अपने यूट्यूब चैनल पर मुख्यमंत्री के भाषण के छह एडिटेड वीडियो अपलोड किए थे, जिनमें मीम्स जोड़े गए थे. आरोप लगाया गया है कि इन्होंने कथित तौर पर रूपाणी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उनके वीडियो से छेड़छाड़ की.

विजय रूपाणी. (फोटो: पीटीआई)
विजय रूपाणी. (फोटो: पीटीआई)

अहमदाबादः गुजरात के बनासकांठा में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के भाषण के कुछ हिस्सों को लेकर मजाकिया लहजे में वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि बनासकांठा के फांगड़ी गांव के दो लोगों भावेश सोढा और राजकुमार सोढा के खिलाफ गुरुवार को वाव तालुका के तहत मावसारी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई.

इन दोनों पर अपने यूट्यूब चैनल ‘मिस्टर बीएस राज कॉमेडी’ पर मुख्यमंत्री रूपाणी के छह एडिटेड वीडियो अपलोड करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया.

दोनों लोगों पर कथित तौर पर वीडियो से छेड़छाड़ कर सरकार को बदनाम करने और उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए गुजरात पुलिस की सीआईडी की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई.

मवसरी पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर एनके पटेल ने शिकायत दर्ज की थी.

एफआईआर में कहा गया, ‘इस साल पांच से 18 मई तक आरोपियों ने अपने यूट्यूब चैनल पर मुख्यमंत्री के भाषण के छह एडिटेड वीडियो अपलोड किए थे. पहले वीडियो में मुख्यमंत्री का बनासकांठा में एक सार्वजनिक रैली का भाषण है, जिसमें वह 2024 तक हर घर तक पेयजल पहुंचाने की बात कह रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री का मजाक उड़ाने के इरादे से वीडियो में मीम जोड़े गए और इस 35 सेकेंड के वीडियो क्लिप को 5.72 लाख से अधिक व्यू मिले थे. ठीक इसी तरह इजरायल दौरे और इजरायली नेताओं से मिलने के मुख्यमंत्री के दौरे के वीडियो को एडिट किया गया और उसमें मीम जोड़े गए. इस वीडियो को भी एक लाख से अधिक व्यू मिले थे. एक अन्य वीडियो कोविड-19 की वजह से आइसोलेशन में रूपाणी की बैठक का है.’

दोनों आरोपियों के खिलाफ अश्लील पुस्तकों आदि की प्रदर्शनी के लिए आईपीसी की धारा 292, जालसाजी के लिए धारा 469, मानहानि के लिए धारा 500, सार्वजनिक शरारत के लिए धारा 505 और  सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया.

पीएसआई पटेल ने कहा, ‘मामला गुरुवार को दर्ज किया गया और वीडियो यूट्यूब चैनल से हटा दिए गए हैं. हमने अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है. मामला आगे की जांच के लिए थराड पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है.’

बता दें कि इससे पहले वड़ोदरा में यूट्यूब पर मुख्यमंत्री रूपाणी के भाषण से छेड़छाड़ के आरोप में भी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था.

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