उत्तर प्रदेश: योगी सरकार के कार्यकाल में पुलिस मुठभेड़ में 139 अपराधी मारे गए

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि 20 मार्च, 2017 से 20 जून, 2021 तक की अवधि में अपराधियों के साथ मुठभेड़ में पुलिस बल के 13 जवान वीरगति को प्राप्त हुए तथा 1,122 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. सरकार के चार वर्ष से अधिक के कार्यकाल में गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुल 15 अरब 74 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्तियों के जब्तीकरण की कार्यवाही की गई है.

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(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि 20 मार्च, 2017 से 20 जून, 2021 तक की अवधि में अपराधियों के साथ मुठभेड़ में पुलिस बल के 13 जवान वीरगति को प्राप्त हुए तथा 1,122 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. सरकार के चार वर्ष से अधिक के कार्यकाल में गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुल 15 अरब 74 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्तियों के जब्तीकरण की कार्यवाही की गई है.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में पिछली 20 जून तक पुलिस के साथ मुठभेड़ में कुल 139 अपराधी मारे गए तथा 3,196 घायल हुए. इन कार्रवाइयों में पुलिस के 13 जवानों की भी जान चली गई.

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने सोमवार को बताया कि राज्य सरकार द्वारा अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति रही है और उसके अब तक के कार्यकाल में संगठित अपराध का सफाया कर दिया गया है.

उन्होंने बताया कि 20 मार्च, 2017 से 20 जून, 2021 तक की अवधि में कुल 139 अपराधी गिरफ्तारी के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं तथा 3,196 घायल हुए हैं. इस दौरान पुलिस बल के 13 जवान वीर गति को प्राप्त हुए तथा 1,122 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं.

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर पुलिस द्वारा प्रदेश में कुख्यात अपराधियों, विभिन्न प्रकार के माफिया गिरोह और उनके सहयोगियों के विरूद्ध अभियान चलाकर कठोर कार्यवाही की गई है.

उन्होंने बताया कि सरकार के चार वर्ष से अधिक के कार्यकाल में गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुल 15 अरब 74 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्तियों के जब्तीकरण की कार्यवाही की गई है. सर्वाधिक कार्यवाही जनवरी 2020 से अब तक की गई है, जिसके तहत 13 अरब 22 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त की गई है.

अवस्थी ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में गैंगस्टर अधिनियम के तहत 13,700 से अधिक मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें 43 हजार से अधिक अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है.

उन्होंने बताया कि गैंगस्टर अधिनियम में सर्वाधिक कार्यवाही वाराणसी जोन में की गई है, जहां कुल 420 प्रकरणों में दो अरब, दो करोड़, 29 लाख रुपये से अधिक संपत्ति जब्त की गई.

वहीं, गोरखपुर जोन में 208 प्रकरणों में दो अरब, 64 करोड़, 85 लाख रुपये से अधिक तथा बरेली जोन में एक अरब, 84 करोड़, 82 लाख रुपये से अधिक की सम्पत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही की गई.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महीने के हर दूसरे और चौथे शनिवार को लोगों की शिकायतों को सुनने और उनके निवारण के लिए थाना/समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा.

पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी इन दिनों उपलब्ध रहेंगे और लोग अपनी समस्याओं के निवारण के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं.

अवस्थी ने कहा कि इन कार्यक्रमों में कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाएगा.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)

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