तिहाड़ जेल की हालत दयनीय, तत्काल सुधार के क़दम उठाए गृह मंत्रालय: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त द्वारा जेल में सुधार के लिए दिए गए सुझावों पर उठाए गए क़दमों को लेकर कार्य योजना और रिपोर्ट दाखिल न करने पर गृह मंत्रालय के रवैये पर नाराज़गी व्यक्त की. पीठ ने तीन सप्ताह के भीतर यह रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. 

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तिहाड़ जेल दिल्ली. (फोटो: रॉयटर्स)

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त द्वारा जेल में सुधार के लिए दिए गए सुझावों पर उठाए गए क़दमों को लेकर कार्य योजना और रिपोर्ट दाखिल न करने पर गृह मंत्रालय के रवैये पर नाराज़गी व्यक्त की. पीठ ने तीन सप्ताह के भीतर यह रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.

तिहाड़ जेल दिल्ली. (फोटो: रॉयटर्स)

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि तिहाड़ जेल की हालत दयनीय है, जो अपराधियों का अड्डा बन गई है और वहां हत्याएं हो रही हैं. न्यायालय ने गृह मंत्रालय को जेल सुधारों पर तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया.

शीर्ष अदालत ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना द्वारा दिए गए सुझावों पर उठाए गए कदमों को लेकर कार्य योजना और रिपोर्ट दाखिल नहीं करने पर गृह मंत्रालय के रवैये पर नाराजगी व्यक्त की.

दिल्ली पुलिस ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि उसने रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक के जेल में बंद पूर्व प्रवर्तकों संजय और अजय चंद्रा के साथ मिलीभगत के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण कानून और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत 37 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल में एक चौंकाने वाला खुलासा किया था कि उसने यहां एक ‘गुप्त भूमिगत कार्यालय’ का खुलासा किया है, जिसे यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्रा द्वारा संचालित किया जा रहा था और पैरोल या जमानत पर उनके बेटे संजय और अजय ने वहां का दौरा किया.

अगस्त 2017 से जेल में बंद संजय और अजय दोनों पर फ्लैट के खरीदारों के धन की हेराफेरी करने का आरोप है.

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि अस्थाना की रिपोर्ट में तिहाड़ जेल में सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल जैमर, बॉडी स्कैनर लगाने और अन्य सुरक्षा उपाय करने की सिफारिश की गई है, लेकिन छह अक्टूबर के आदेश के अनुपालन पर उसके समक्ष गृह मंत्रालय द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं रखी गई है.

पीठ ने कहा, ‘तिहाड़ जेल की स्थिति दयनीय है. हमने दो-तीन दिन पहले अखबारों में पढ़ा है कि जेल में हत्या हो रही है. यह अपराधियों का अड्डा बन गई है. दिल्ली के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना द्वारा दिए गए सुझावों पर अब तक उठाए गए कदमों के बारे में गृह मंत्रालय के संबंधित सचिव को तीन सप्ताह के भीतर एक कार्य योजना और एक रिपोर्ट दाखिल करनी होगी.’

पीठ ने कहा, ‘तत्काल और त्वरित कदम उठाएं और एक रिपोर्ट दायर करें. अब तक उठाए गए कदमों पर न तो कोई कार्य योजना प्रस्तुत की गई है और न ही गृह मंत्रालय द्वारा कोई स्थिति रिपोर्ट दी गई है.’

सुनवाई की शुरुआत में दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि उसने जेल से अनधिकृत गतिविधियों को अंजाम देने और मिलीभगत के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण कानून और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है जिसमें 32 जेल अधिकारी, चंद्रा बंधुओं के साथ-साथ एक सहयोगी और उनके दो कर्मचारी भी शामिल हैं.

उन्होंने कहा कि जांच अभी चल रही है और अगली सुनवाई की तारीख पर वह इस संबंध में रिपोर्ट दाखिल करेंगे.

नटराज ने कहा कि अस्थाना की रिपोर्ट अदालत के निर्देशानुसार गृह मंत्रालय को भेज दी गई है और यह मंत्रालय के समक्ष विचाराधीन है.

पीठ ने कहा, ‘विचाराधीन का क्या मतलब है? रिपोर्ट में सुझाव हैं कि तत्काल कुछ सुधार आवश्यक हैं. मोबाइल फोन का अनधिकृत इस्तेमाल न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए बॉडी स्कैनर और जैमर लगाने की आवश्यकता है. आपको भविष्य में कुछ होने का इंतजार नहीं करना चाहिए.’

पीठ ने कहा कि वह मिलीभगत के आरोप में मामले का सामना कर रहे जेल अधिकारियों के निलंबन पर दिल्ली सरकार से भी रिपोर्ट मांगेगी.

शीर्ष अदालत ने यूनिटेक और पूर्व प्रवर्तकों के मामलों पर गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया और कहा कि एजेंसी को अपनी जांच जारी रखनी चाहिए और तीन सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए.

इसके अलावा, पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय से भी एक रिपोर्ट मांगी, जो चंद्रा बंधुओं के खिलाफ धन शोधन के आरोपों की जांच कर रहा है.

शीर्ष अदालत ने छह अक्टूबर को अस्थाना की रिपोर्ट के आधार पर तिहाड़ जेल के अधिकारियों को निलंबित करने, उनके खिलाफ मामला दर्ज करने और चंद्रा बंधुओं के साथ उनकी मिलीभगत की पूरी जांच का निर्देश दिया था.

न्यायालय ने रिपोर्ट के अनुसार, मिलीभगत में शामिल लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून और आईपीसी के प्रावधानों के तहत तिहाड़ जेल के अधिकारियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामले दर्ज करने का निर्देश दिया था.

शीर्ष अदालत ने 26 अगस्त को चंद्रा बंधुओं को राष्ट्रीय राजधानी की तिहाड़ जेल से मुंबई की आर्थर रोड जेल और महाराष्ट्र की तलोजा जेल स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था.

न्यायालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को चंद्रा बंधुओं के संबंध में तिहाड़ जेल के कर्मचारियों के आचरण के बारे में व्यक्तिगत रूप से जांच करने और चार सप्ताह के भीतर अदालत को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था.

ईडी व दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा भी यूनिटेक समूह के मामलों और रियल एस्टेट कंपनी के पूर्व प्रवर्तकों के कारोबारी लेनदेन की जांच कर रही है.