अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले में तरुण तेजपाल के ख़िलाफ़ आरोप तय किए

नवंबर 2013 में गोवा में आयोजित एक समारोह में तहलका पत्रिका के संपादक तरुण तेजपाल पर उसी पत्रिका में काम करने वाली एक महिला पत्रकार ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था.

तरुण तेजपाल. (फोटो: रॉयटर्स)

नवंबर 2013 में गोवा में आयोजित एक समारोह में तहलका पत्रिका के संपादक तरुण तेजपाल पर उसी पत्रिका में काम करने वाली एक महिला पत्रकार ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था.

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(फोटो: रॉयटर्स)

पणजी: गोवा की एक जिला अदालत ने तहलका पत्रिका के संस्थापक तरुण तेजपाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न और अवैध तरीके से कैद के आरोप तय कर दिए.

वर्ष 2013 के इस मामले में सुनवाई 21 नवंबर को शुरू होगी. लोक अभियोजक फ्रांसिस्को तवोरा ने संवाददाताओं को बताया कि जिला न्यायाधीश विजय पॉल ने तेजपाल के खिलाफ आरोप तय किए.

तेजपाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए यौन उत्पीड़न, 341 और 342 अवैध कैद आदि के तहत आरोप तय किए गए हैं. उन्होंने कहा कि अदालत अब इन धाराओं के तहत सुनवाई करेगी.

तेजपाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने गोवा की मापुसा अदालत में अनुरोध किया कि सुनवाई स्थगित रखी जाए क्योंकि आरोप तय किए जाने को चुनौती देने वाली एक याचिका पहले ही बंबई उच्च न्यायालय में लंबित है.

अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया और तेजपाल के खिलाफ आरोप तय करने को अनुमति दी. तेजपाल ने दलील दी कि वह दोषी नहीं हैं और इससे सुनवाई का रास्ता साफ हो गया.

तहलका के पूर्व संपादक पर 2013 में गोवा के एक पंचसितारा होटल की लिफ्ट में एक पूर्व सहकर्मी के साथ यौन दुर्व्यवहार करने का आरोप है. इसके पहले इसी सप्ताह गोवा में बंबई उच्च न्यायालय ने तेजपाल के खिलाफ आरोप तय किए जाने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था.