कानपुर कारोबारी मौत मामला: सीबीआई ने चार्जशीट दायर की, छह पुलिसवालों के ख़िलाफ़ हत्या का आरोप

आरोप है कि गोरखपुर के एक होटल में ठहरे कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता के साथ 27 सितंबर 2021 की आधी रात को शहर के रामगढ़ ताल थाने के पुलिसकर्मियों ने मारपीट की थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी. सीबीआई ने पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ हत्या, सबूत नष्ट करने, सामान्य इरादे से साज़िश के आरोप लगाए हैं.

मनीष गुप्ता. (फोटो साभार: फेसबुक)

आरोप है कि गोरखपुर के एक होटल में ठहरे कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता के साथ 27 सितंबर 2021 की आधी रात को शहर के रामगढ़ ताल थाने के पुलिसकर्मियों ने मारपीट की थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी. सीबीआई ने पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ हत्या, सबूत नष्ट करने, सामान्य इरादे से साज़िश के आरोप लगाए हैं.

मनीष गुप्ता. (फोटो साभार: फेसबुक)

नई दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गोरखपुर के एक होटल में कानपुर कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया है, जिसमें उनके खिलाफ साजिश रचने और हत्या के आरोप लगाए गए हैं.

मौत के तीन महीने से अधिक समय के बाद सीबीआई ने यह आरोप-पत्र दाखिल किया है.

अधिकारियों ने लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत में दायर आरोप-पत्र में सीबीआई ने छह पुलिसकर्मियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत नष्ट करना) सहित अन्य के साथ धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और 34 (सामान्य मंशा) लगाया है.

उन्होंने बताया कि गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाने के पुलिसकर्मियों ने 27 सितंबर 2021 की आधी रात को गुप्ता के होटल के कमरे में कथित तौर पर घुसकर मारपीट की थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी.

सीबीआई ने मामले में जेल में बंद इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह, सब-इंस्पेक्टर अक्षय कुमार मिश्रा, विजय यादव और राहुल दुबे, हेड कॉन्स्टेबल कमलेश सिंह यादव और कॉन्स्टेबल प्रशांत कुमार को आरोपित किया है. है. उस समय जगत नारायण सिंह गोरखपुर के रामगढ़ थाने के थाना प्रभारी थे, जबकि अन्य वहां अलग-अलग पदों पर तैनात थे.

एजेंसी के प्रवक्ता आरसी जोशी के मुताबिक, यह आरोप लगाया कि आरोप है कि 27 सितंबर 2021 को गुप्ता ने रामगढ़ ताल पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले गोरखपुर के एक होटल के कमरे में चेक-इन किया था.

उन्होंने कहा, ‘आरोप है कि 27 और 28 सितंबर, 2021 की दरम्यानी रात करीब 12:00 बजे थाना प्रभारी दो उपनिरीक्षक और तीन अन्य पुलिसकर्मियों के साथ उक्त होटल के कमरे में घुसे और मनीष गुप्ता के साथ बदसलूकी करने लगे.’

जोशी ने कहा कि यह भी आरोप है कि गुप्ता के विरोध के बाद उन्होंने उन्हें पीटना शुरू कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्होंने बताया कि गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई.

मालूम हो कि पीड़ित मनीष गुप्ता अपने दो दोस्तों के साथ होटल में ठहरे थे और कानपुर से आईं उनकी पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने पुलिस के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाते हुए कहा था पिटाई की वजह से उनकी मौत हुई.

हालांकि पुलिस ने इस आरोप से इनकार किया था और कहा था कि नशे की हालत में जमीन पर गिरने से उनके सिर में चोट आई थी. पुलिस उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले गई, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)

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