दिल्ली-एनसीआर में इस दिवाली नहीं हो सकेगी पटाखों की बिक्री

उच्चतम न्यायालय ने ​कहा कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों की बिक्री पर लगाई गई रोक 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी.

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(फोटो: पीटीआई)

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों की बिक्री पर लगाई गई रोक 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी.

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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा है कि पिछले साल नवंबर में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पटाखों की बिक्री पर उसके द्वारा लगाई गई रोक 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी.

न्यायमूर्ति एके सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पटाखों की बिक्री पर लगी रोक को अस्थायी रूप से हटाने और पटाखों की बिक्री की इजाज़त देने वाला शीर्ष अदालत का 12 सितंबर का आदेश एक नवंबर से लागू होगा.

दिवाली 19 अक्टूबर को है और इस आदेश के प्रभावी रहने का मतलब है कि त्योहार से पहले पटाखों की बिक्री नहीं होगी.

शीर्ष अदालत ने कहा है कि उसने 12 सितंबर के अपने आदेश में परिवर्तन नहीं किया है लेकिन पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले 11 नवंबर 2016 के आदेश को एक और बार आज़माना चाहते हैं.

उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2016 में अपने आदेश के ज़रिये दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पटाखों की थोक और खुदरा बिक्री की इजाज़त देने वाले लाइसेंसो को रद्द कर दिया था.

शीर्ष अदालत ने 12 सितंबर को अपने पहले वाले आदेश को अस्थायी रूप से रद्द करते हुए पटाखों की बिक्री की इजाज़त दी थी. अदालत का यह आदेश, नवंबर 2016 के आदेश को बहाल करने की मांग करने वाली याचिका पर आया है.

इससे पहले मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए करते हुए राष्ट्रीय राजधानी और इसके आसपास के इलाकों में 50 लाख किलोग्राम से अधिक पटाखों के भंडारण पर हैरानी जताई थी.

सितंबर में मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि आपके पास तो भारतीय सेना से भी ज्यादा विस्फोटक हैं.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)

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