कोयला घोटाला: हाईकोर्ट ने मधु कोड़ा की सज़ा और 25 लाख रुपये जुर्माने पर रोक लगाई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मुध कोड़ा को सुनवाई की अगली तारीख़ तक अंतरिम ज़मानत भी दे दी है.

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा. (फोटो: पीटीआई)

दिल्ली उच्च न्यायालय ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मुध कोड़ा को सुनवाई की अगली तारीख़ तक अंतरिम ज़मानत भी दे दी है.

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा. (फोटो: पीटीआई)
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा. (फोटो: पीटीआई)

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोयला घोटाले में निचली अदालत द्वारा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सुनाई गई तीन साल कैद और 25 लाख रुपये के जुर्माने की सजा पर 22 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी है. अदालत ने फैसले को चुनौती देने वाली कोड़ा की याचिका पर सीबीआई से जवाब भी मांगा है.

न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने अदालत में उपस्थित कोड़ा को सुनवाई की अगली तारीख तक अंतरिम जमानत भी दे दी है. हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री को देश से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया गया है.

कोड़ा ने उच्च न्यायालय में अपनी अपील लंबित रहने तक सजा को निलंबित करने और जमानत देने का अनुरोध किया था. इसी याचिका पर अदालत ने यह आदेश दिया है.

झाारखंड़ की कोयला खदानों को गलत तरीके से कोलकाता की कंपनी विनि आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड को आवंटित करने के मामले में कोडा को दोषी ठहराया गया था. कोड़ा ने उन्हें दोषी ठहराने और सजा सुनाने के क्रमश: 13 और 16 दिसंबर, 2017 के फैसलों को भी चुनौती दी है. उच्च न्यायालय ने इस विचारार्थ स्वीकार कर लिया है.

पूर्व मुख्यमंत्री को निचली अदालत ने 18 जनवरी तक के लिए जमानत दी है. कोड़ा ने अपनी अपील में कहा है कि निचली अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराया जाना कानून के नजर में सही नहीं है.

सीबीआई की वकील तरन्नुम चीमा ने कोड़ा की अपील और उनके जुर्माने पर रोक, दोनों का विरोध किया. एजेंसी ने हालांकि उन्हें दी गई 22 जनवरी तक की अंतरिम जमानत का विरोध नहीं किया.