मध्यप्रदेश में छेड़छाड़ का मामला वापस न लेने पर पत्थर से सिर कुचलकर दलित छात्रा की हत्या

मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले का मामला. छह माह पहले छात्रा ने आरोपी पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था और वो ज़मानत पर बाहर था.

मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले का मामला. छह माह पहले छात्रा ने आरोपी पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था और वो ज़मानत पर बाहर था.

Seoni Madhya Pradesh

सिवनी (मध्यप्रदेश): छेड़छाड़ का मामला वापस न लेने से नाराज एक व्यक्ति ने सिवनी कोतवाली पुलिस थाने से सटे गर्ल्स कॉलेज मार्ग में बीए की एक दलित छात्रा की कथित रूप से पत्थर से सिर कुचलकर सोमवार को दिनदहाड़े हत्या कर दी.

सिवनी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) केके वर्मा ने बताया, ‘फुलारा निवासी अनिल मिश्रा (38) ने रानू नागोत्रा (23) के सिर पर एक बड़ा पत्थर पटक कर सोमवार करीब 12 बजे उसकी हत्या कर दी.’

उन्होंने कहा कि रानू भी ग्राम फुलारा की रहने वाली थी और बीए सेमेस्टर 5 की छात्रा थी.

वर्मा ने बताया कि वह रोज की तरह नेताजी सुभाषचंद्र बोस गर्ल्स कॉलेज में सुबह पढ़ने के लिए जा रही थी. इस बीच अनिल मोटरसाइकिल से कॉलेज मार्ग पर पहुंचा और पैदल जा रही रानू के बाल पकड़कर रोक लिया.

उन्होंने कहा कि इसके बाद आरोपी उसे सड़क किनारे ले गया और जमीन में गिराकर उसके सिर पर एक बड़ा पत्थर पटक दिया, जिससे छात्रा लहूलुहान हो गई. बाद में गंभीर हालत में छात्रा को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

वर्मा ने बताया कि भीड़भाड़ वाली इस सड़क में मौजूद लोग छात्रा को बचाने की कोशिश करते इससे पहले ही आरोपी ने एक बड़ा वजनी पत्थर उसके सिर पर पटक दिया.

उन्होंने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने आम लोगों की मदद से आरोपी अनिल को गिरफ्तार कर लिया है.

घटना के तुरंत बाद पुलिस अधीक्षक विवेकराज सिंह ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. गर्ल्स कॉलेज व कोतवाली थाने के पास दिनदहाड़े छात्रा की निर्मम हत्या से शहर में सनसनी फैल गई. वारदात से कॉलेज की छात्राएं व आसपास के दुकानदार सहम गए.

वर्मा ने कहा कि छह माह पहले 15 फरवरी 2018 को रानू ने अनिल पर छेड़छाड़ का मामला लखनवाड़ा थाने में दर्ज कराया था.

इस मामले में जांच के बाद 7 मार्च 2018 को पुलिस ने अनिल के खिलाफ भादंवि की धारा 354 (स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 506 (धमकाना) एवं एससी/एसटी एक्ट के तहत चालान कोर्ट में पेश किया था.

उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच के मुताबिक छेड़छाड़ का दर्ज प्रकरण वापस लेने के लिए अनिल पिछले कुछ महीनों से छात्रा पर दबाव बना रहा था. छात्रा के इनकार करने पर आक्रोशित अनिल ने सोमवार सुबह उसकी हत्या कर दी. वह रानू से छेड़छाड़ के मामले में जमानत पर रिहा था.

उन्होंने कहा कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादंवि की धारा 302 (हत्या) के तहत कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और विस्तृत जांच जारी है.

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