सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़े मामले में रिपब्लिक टीवी और अर्णब गोस्वामी के ख़िलाफ़ एफआईआर का आदेश

चैनल द्वारा कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़े कुछ दस्तावेज प्रसारित किए गए थे. थरूर ने यह दस्तावेज पुलिस के पास होने की बात कहते हुए चैनल पर दस्तावेज चोरी करने का आरोप लगाया है.

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अर्णब गोस्वामी (फोटो साभार: ट्विटर)

चैनल द्वारा कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़े कुछ दस्तावेज प्रसारित किए गए थे. थरूर ने यह दस्तावेज पुलिस के पास होने की बात कहते हुए चैनल पर दस्तावेज चोरी करने का आरोप लगाया है.

अर्णब गोस्वामी (फोटो साभार: ट्विटर)
अर्णब गोस्वामी (फोटो साभार: ट्विटर)

नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी और उसके संपादक अर्णब गोस्वामी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं. कांग्रेस नेता शशि थरूर की शिकायत पर अदालत ने यह आदेश दिया है.

अदालत ने कहा है कि अर्णब और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए. यह शिकायत थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच से संबंधित गोपनीय दस्तावेजों की चोरी के आरोप से जुड़ी है.

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट धमेंद्र सिंह ने 21 जनवरी को दिए अपने आदेश में संबंधित एसएचओ को प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की जांच करने के निर्देश दिए है.

आदेश में कहा गया है कि मामले की जांच की जरूरत है क्योंकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि आरोपी व्यक्तियों (चैनल) के पास यह सामग्री कैसे आई.

अदालत ने कहा, ‘हम देखेंगे कि इस मामले में कितने लोगों की जांच की जानी है. इन परिस्थितियों में संबंधित एसएचओ को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और कानून के अनुसार जांच करने का निर्देश दिया जाता है.’

अदालत के इस आदेश को शुक्रवार को अपलोड किया गया. इस मामले में अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होनी है.

थरूर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने अदालत को बताया था कि मौत के मामले की जांच के दौरान पुलिस ने मृतका की कई वस्तुओं या सामग्रियों को इकट्ठा किया था. इस दौरान थरूर और उनके एक सहयोगी नारायण सिंह के बयान दर्ज किए थे.

ये सभी दस्तावेज और सामग्री गोपनीय रिकॉर्ड का हिस्सा थे और ये केवल जांच टीम के पास ही थे. आरोप है कि रिपब्लिक टीवी पर कई प्रसारणों के दौरान कुछ दस्तावेज दिखाए गए थे, जिन्हें सुनंदा की मौत की जांच से संबंधित दस्तावेज बताया गया था.

इससे पहले शशि थरूर दिल्ली उच्च न्यायालय में अर्णब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के ख़िलाफ़ मानहानि का मुक़दमा दायर कर चुके हैं.

थरूर ने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़ी ख़बर के प्रसारण के दौरान उनके ख़िलाफ़ मानहानिकारक टिप्पणियां की गई थीं.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)