अरुणाचल प्रदेश: सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया

नबाम तुकी साल 2011-16 तक अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे. सीबीआई का आरोप है कि राज्य में उपभोक्ता मामलों तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री रहने के दौरान 2003 में उन्होंने एक सरकारी परियोजना का ठेका अपने भाई को दे दिया था.

अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी. (फोटो: पीटीआई)

नबाम तुकी साल 2011-16 तक अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे. सीबीआई का आरोप है कि राज्य में उपभोक्ता मामलों तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री रहने के दौरान 2003 में उन्होंने एक सरकारी परियोजना का ठेका अपने भाई को दे दिया था.

अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी. (फोटो: पीटीआई)
अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी. (फोटो: पीटीआई)

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2003 में एक सरकारी परियोजना का ठेका अपने भाई को देने में कथित भ्रष्टाचार पर अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी के खिलाफ मामला दर्ज किया. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

अधिकारियों ने कहा कि जब तुकी राज्य में उपभोक्ता मामलों तथा नागरिक आपूर्ति के मंत्री थे तो नियमों का पालन किये बिना 3.20 करोड़ रुपये का ठेका दिया गया था. बता दें कि, तुकी साल 2011 से 2016 के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे.

द हिंदू के अनुसार, एजेंसी ने आरोप लगाया है कि अरुणाचल प्रदेश के तत्कालीन उपभोक्ता मामलों और नागरिक आपूर्ति मंत्री तुकी ने अपने भाई नबाम तगाम के साथ मिलकर निरजूली और नाहरलागुन में दो पार्किंग स्थलों को विकसित करने के लिए दिए गए क्रमश: 61.43 लाख और 2.60 करोड़ रुपये के ठेकों के लिए घूस ली थी.

अधिकारियों ने बताया कि तुकी के भाई नबाम तागम, तत्कालीन नागरिक आपूर्ति निदेशक एनएन ओसिक तथा यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक सोहराब अली हजारिका के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है.

ऐसा आरोप है कि ओसिक ने 30 लाख रुपये की घूस दी थी, जिसे संयुक्त वाणिज्यिक बैंक की ईटानगर शाखा में उनके खाते में जमा किया गया था. एजेंसी का आरोप है कि इस चेक को तुकी के नाम पर जारी किया गया था और बाद बदलकर स्वयं को कर दिया गया था.

आरोप है कि ब्रांच मैनेजर हजारिका ने पैसे को तुकी के खाते में डालने में मदद की और चेक प्राप्त करने वाले के नाम में बदलाव के लिए जानकारी नहीं मांगी. एजेंसी ने सभी आरोपियों पर आपराधिक साजिश, जालसाजी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)

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