मुंबई: बीएमसी ने आरे कॉलोनी में करीब 2700 पेड़ों को काटने की अंतिम मंजूरी दी

मुंबई में मेट्रो 3 कॉरिडोर के लिए प्रस्तावित कार शेड के निर्माण के लिए दी गई बीएमसी की मंजूरी के खिलाफ नागरिक अगले 15 दिनों तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और तब तक आरे कॉलोनी में पेड़ों को काटने की कोई कार्रवाई नहीं होगी.

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मुंबई के आरे कॉलोनी में प्रस्तावित 2700 से अधिक पेड़ों की कटाई का विरोध करते लोग. (फोटो: पीटीआई)

मुंबई में मेट्रो 3 कॉरिडोर के लिए प्रस्तावित कार शेड के निर्माण के लिए दी गई बीएमसी की मंजूरी के खिलाफ नागरिक अगले 15 दिनों तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और तब तक आरे कॉलोनी में पेड़ों को काटने की कोई कार्रवाई नहीं होगी.

मुंबई के आरे कॉलोनी में प्रस्तावित 2700 से अधिक पेड़ों की कटाई का विरोध करते लोग. (फोटो: पीटीआई)
मुंबई के आरे कॉलोनी में प्रस्तावित 2700 से अधिक पेड़ों की कटाई का विरोध करते लोग. (फोटो: पीटीआई)

मुंबई: बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ट्री अथॉरिटी ने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) को मेट्रो 3 कॉरिडोर के लिए प्रस्तावित कार शेड के निर्माण के लिए आरे कॉलोनी में 2,646 पेड़ों की कटाई और प्रत्यारोपण के लिए अंतिम अनुमति पत्र जारी किया है.

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, हालांकि, अगले 15 दिनों तक कोई भी पेड़ नहीं काटा जा सकता है क्योंकि महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) संरक्षण अधिनियम, 1975 के तहत अगले 15 दिनों तक इस मामले में जो नागरिक कोई आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं, वे अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं.

13 सितंबर को ट्री अथॉरिटी द्वारा जारी पत्र के अनुसार, महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) संरक्षण अधिनियम, 1975 की धारा 8(3) के प्रावधानों के तहत ट्री अथॉरिटी द्वारा मंजूरी दिए जाने के 15 दिन तक कोई पेड़ न काटने या उन्हें न हटाने का निर्देश दिया जा रहा है.

अधिनियम की धारा 8(3) के तहत 15 दिनों के अंदर नागरिकों को इस कदम के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार है.

एक अधिकारी ने कहा, ‘अगर कोई आपत्ति होती है तो उसे ट्री अथॉरिटी के सामने पुनर्विचार के लिए रखा जाता है. इसके साथ अंतिम फैसला 15 दिनों के अंदर लिया जाता है.’

शुक्रवार को अंतिम मंजूरी देते हुए नगर निगम ने एमएमआरसीएल को 30 दिनों के अंदर 13 हजार पेड़ों को लगाने का भी आदेश दिया.

ट्री अथॉरिटी के पत्र में लिखा गया, ‘आपको उक्त अधिनियम की धारा 8 (5) के तहत प्रावधान के अनुसार 30 दिनों के भीतर 13,110 पेड़ लगाने का निर्देश दिया गया है और इस कार्रवाई के संबंध में आपको पेड़ अधिकारियों को सूचित करना है.’

अधिनियम की धारा 8 (5) के अनुसार, पेड़ों का प्रतिपूर्ति पौधरोपण पेड़ों को काटे जाने के साथ शुरू हो जाना चाहिए  और पेड़ों की कटान शुरू होने के 30 दिनों के अंदर पौधरोपण का काम पूरा हो जाना चाहिए.

ट्री अथॉरिटी ने एमएमआरसीएल को अगले तीन सालों तक नए लगाए पौधों का ख्याल रखने और बीएमसी के गार्डेन विभाग में पेड़ों की स्थिति को लेकर छमाही रिपोर्ट जमा करने का भी आदेश दिया.

बता दें कि, बीते 29 अगस्त को वोटिंग के द्वारा अथॉरिटी ने 2185 पड़ों को गिराने और 461 पेड़ों को लगाने की मंजूरी दी थी. प्रक्रिया के अनुसार, गार्डेन विभाग को इस मामले से संबंधित विभाग को औपराचिक मंजूरी पत्र भेजना होता है.

हालांकि, इसके बाद औपचारिक मंजूरी पत्र जारी करने में देरी हो गई क्योंकि शिवसेना नेता यशवंत जाधव ने बीएमसी बैठकों की निगरानी करने वाले नगर सचिव विभाग को पत्र लिखकर गार्डेन विभाग को मंजूरी पत्र जारी नहीं करने का अनुरोध किया था.

इस बीच, बॉम्बे हाईकोर्ट 17 सितंबर को आरे कॉलोनी में पेड़ों को गिराए जाने के संबंध में कई जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर सुनवाई करने वाली है.

वहीं, कांग्रेस पार्टी की मुंबई इकाई ने प्रस्ताविक कार शेड के लिए काटे जाने वाले करीब 2700 पेड़ों के लिए रविवार को आरे मिल्क कॉलोनी में वृक्ष पूजन का आयोजन किया है.

इसके साथ ही शहर के लोग कार शेड की बैरिकेडिंग वाली जगह के पास लगातार तीसरे रविवार को मानव श्रृंखला बनाएंगे.

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