कश्मीर की ज़मीन पर कब्ज़े और वर्चस्व के लिए अनुच्छेद 370 को ख़त्म किया गया

केंद्र की मोदी सरकार ने राष्‍ट्रपति के आदेश से जम्‍मू कश्‍मीर को विशेष राज्‍य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को सोमवार को ख़त्म कर दिया. इसके साथ ही राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट ​दिया गया.

यह देश यहां के लोगों से बना है, ज़मीन के टुकड़ों से नहीं: राहुल गांधी

जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाने के मोदी सरकार के फैसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को एकतरफा ढंग से विभाजित कर, निर्वाचित प्रतिनिधियों को कैद कर और संविधान का उल्लंघन कर राष्ट्रीय एकीकरण आगे बढ़ने वाला नहीं है.

अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में महबूबा, उमर सहित कई नेता गिरफ़्तार

अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेताओं सज्जाद लोन और इमरान अंसारी सहित कई अन्य लोगों को भी गिरफ़्तार किया गया है.

कश्मीर से धारा 370 हटाना संवैधानिक तख्तापलट है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे

पुलिस और सेना का इस्तेमाल करके आम राय को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन क्या इससे राज्य में लंबे समय के लिए शांति सुनिश्चित की जा सकती है?

क्या है अनुच्छेद 370 और 35ए, जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था

सोमवार को राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को हटाने का प्रस्ताव पेश किया.

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केंद्र सरकार ने सोमवार को राष्‍ट्रपति के आदेश से जम्‍मू-कश्‍मीर से राज्‍य का विशेष दर्जा छीनते हुए धारा 370 को हटा दिया है. गृहमंत्री अमित शाह ने धारा 370 को खत्म करने के लिए राज्यसभा में सिफारिश की थी.

अनुच्छेद 370 ख़त्म, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनेंगे केंद्र शासित प्रदेश

संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा देता था. इसके अलावा अनुच्छेद 35ए को भी ख़त्म करने का भी प्रस्ताव पेश किया गया है. केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, जबकि लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा.

भाजपा सरकार बनी तो अनुच्छेद 370 निरस्त करेंगे, एनआरसी लागू करेंगे: अमित शाह

एक रैली में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि अवैध प्रवासी दीमक की तरह हैं. वे गरीबों को मिलने वाले अनाज खा रहे हैं, हमारी नौकरियां छीन रहे हैं.

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संविधान का अनुच्छेद 35-ए जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है. यह एक संवैधानिक प्रावधान है जो जम्मू कश्मीर विधानसभा को राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने की अनुमति देता है.

अनुच्छेद 35ए को क़ानूनी चुनौती दिए जाने को लेक​र कश्मीर बंद

अलगावादियों ने इस अनुच्छेद को क़ानूनी चुनौती देने को मुस्लिम बहुसंख्यक जम्मू कश्मीर में आबादी की संरचना को बदलने वाला कदम बताया है.

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