एससी/एसटी के उप-वर्गीकरण संबंधी 2004 के फैसले पर फ़िर से ग़ौर करने की ज़रूरत: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके 2004 के फैसले पर फ़िर से विचार किए जाने की ज़रूरत है, जिसमें कहा गया था कि शैक्षणिक संस्थानों में नौकरियों और प्रवेश में आरक्षण देने के लिए राज्यों के पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का उप-वर्गीकरण करने की शक्ति नहीं है.