सिक्किम: चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री की अयोग्यता अवधि घटाई, लड़ सकेंगे उपचुनाव
पशुपालन विभाग की एक योजना में सरकारी धन में अनियमितता के दोषी मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग पर निर्वाचन क़ानून के तहत छह साल तक चुनाव लड़ने पर रोक थी, जो 2024 तक प्रभावी रहती. चुनाव आयोग ने इसे घटाकर एक साल एक महीने कर दिया है.