सिंगल मदर के लिए पिता के नाम की ज़रूरत नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने बीएमसी को निर्देश दिया है कि टेस्ट ट्यूब प्रक्रिया से जन्मी एक बच्ची को वह एक नया जन्म प्रमाण पत्र जारी करे जिसमें उसके जैविक पिता का नाम न हो.