केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- कोविड-19 से हुईं प्रत्येक मौत पर नहीं दे सकते चार लाख का मुआवज़ा

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दायर कर कहा है कि कोविड-19 से जान गंवा चुके हर व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह राशि प्रदान नहीं कराई जा सकती, क्योंकि आपदा प्रबंधन क़ानून में केवल भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में ही मुआवज़े का प्रावधान है. सरकार ने शीर्ष अदालत को कार्यकारी नीतियों से दूर रहने के अपने पहले के फैसले की भी याद दिलाई और कहा कि न्यायपालिका केंद्र की ओर से निर्णय नहीं ले सकती है.

आंध्र प्रदेश: 2014-19 के बीच 1,513 किसानों ने की आत्महत्या, सिर्फ 319 परिवारों को मुआवजा मिला

मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कलेक्टरों को निर्देश दिया कि वे आंकड़ों की पुष्टि करें और सभी हकदार पीड़ित परिवारों को तत्काल मुआवजा दिया जाए.