सभी पंजीकृत आरडब्ल्यूए आरटीआई मानदंडों का पालन करें: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी आरडब्ल्यूए दो जुलाई तक आरटीआई एक्ट के तहत जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति करें.