निचली अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी कर दिया था. इस फैसले के खिलाफ सीबीआई और पीड़ित परिवारों ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की, जिस पर इस समय सुनवाई चल रही है.
दिल्ली बार काउंसिल ने आप विधायक और सुप्रीम कोर्ट के वक़ील फुलका के लाभ के पद पर होने की बात कहते हुए उन्हें कांग्रेस नेता सज्जन कुमार और अन्य के ख़िलाफ़ कई मामलों में पीड़ितों की ओर से अदालत में पेश होने की इजाज़त नहीं दी थी.