सीबीआई ने कोर्ट को बताया- आलोक वर्मा के कार्यकाल में नहीं हुई डोभाल-अस्थाना की फोन टैपिंग

दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर सीबीआई द्वारा एनएसए अजीत डोभाल के फोन को अवैध रूप से टैप करने की जांच के लिए एसआईटी गठन की मांग की गई थी. एजेंसी ने अदालत के समक्ष हलफनामा दायर कर जवाब दिया.