सार्वजनिक स्थल पर अपमान की मंशा से एससी/एसटी शख़्स पर आपत्तिजनक टिप्पणी अपराधः सुप्रीम कोर्ट

एक याचिका की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि घर की चारदीवारी के भीतर, बिना किसी गवाह की अनुपस्थिति में अनुसूचित जाति/जनजाति के किसी व्यक्ति के ख़िलाफ़ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी अपराध के दायरे में नहीं आती है.