उत्तर प्रदेश में बीते साल मई से एस्मा लागू है और इसी हफ़्ते तीसरी बार इसकी अवधि छह महीनों के लिए बढ़ाई गई है. महामारी के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर योगी सरकार से नाराज़ चल रहे कई कर्मचारी संगठनों ने इसे आपातकाल और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला क़रार दिया है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने बीते साल मई में छह महीने की अवधि के लिए एस्मा लागू किया था. बाद में नवंबर 2020 में इसके प्रावधानों को और छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया था.
योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में एस्मा कानून लागू किए जाने के बाद अति आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी न तो छुट्टी ले सकेंगे और न ही हड़ताल पर जा सकेंगे.
उत्तर प्रदेश में स्थापित राज्य विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और संबद्ध महाविद्यालयों में भी योगी सरकार ने जून 2019 तक हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
सीसीएस जैसे क़ानूनों का उद्देश्य उच्च शिक्षा के उद्देश्यों को ही ध्वस्त कर देना है. उच्च शिक्षा में विकास तब तक संभव नहीं है जब तक विचारों के आदान-प्रदान की आज़ादी नहीं हो. अगर इन संस्थाओं की ये भूमिका ही समाप्त हो जाए तो उच्च शिक्षा की आवश्यकता ही क्या रहेगी? शिक्षक और शोधार्थी सरकारी कर्मचारी की तरह व्यवहार नहीं कर सकते.
जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का हड़ताल समाप्ति की घोषणा वाला एक पत्र बुधवार रात जारी हुआ था. हालांकि, एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि पत्र जबरन लिखवाया गया था.
सरकार ने एस्मा लगा दिया है, बावजूद हड़ताल जारी है. 20 जूनियर डॉक्टर बर्खास्त भी किए गए हैं. चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव ने कहा है कि डॉक्टर अपना धर्म नहीं निभा रहे हैं. उनके रजिस्ट्रेशन रद्द करेंगे. प्रदेशभर में मरीजों के 220 ऑपरेशन टाले गए हैं.