सरकारी कर्मचारियों को समय-पूर्व रिटायर करने के क़दम की मज़दूर संघों ने आलोचना की

केंद्र ने हाल ही में एक आदेश जारी कर कहा है कि सरकार प्रदर्शन के आधार पर किसी सरकारी कर्मचारी की आयु 50-55 वर्ष होने या 30 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद किसी भी समय जनहित में उसे समय-पूर्व सेवानिवृत्त कर सकती है.

भ्रष्ट या अक्षम कर्मचारियों को हटाने के लिए केंद्र ने विभागों से समीक्षा करने को कहा

कार्मिक मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों के प्रदर्शन की समय-समय पर समीक्षा के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्हें सेवा में बनाए रखा जाना चाहिए या समय से पहले सेवानिवृत्त कर देना चाहिए.

यौन उत्पीड़न के ख़िलाफ़ लड़ रहीं महिलाओं को 90 दिन की छुट्टी

केंद्र सरकार के कार्यालयों में काम कर रही ऐसी महिलाएं जो यौन उत्पीड़न के ख़िलाफ़ लड़ाई भी लड़ रहीं हैं उन्हें अब 90 दिनों की छुट्टी मिल सकेगी. इस दौरान उन्हें वेतन भी दिया जाएगा.