क्या रिटायर्ड सुरक्षा अधिकारियों का सरकारी अनुमति से लिखने का नियम आलोचना रोकने का दांव है

मोदी सरकार द्वारा सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 1972 में किए गए संशोधन के बाद अब रिटायर्ड सुरक्षा अधिकारियों को अपने पूर्व संगठन से संबंधित विषय पर कुछ भी लिखने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी. इसका उल्लंघन सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन को ख़तरे में डाल सकता है.

केंद्र ने सुरक्षा संबंधी रिटायर अफ़सरों द्वारा ‘संवेदनशील जानकारी’ के प्रकाशन पर रोक लगाई

केंद्र सरकार ने कहा है कि खुफ़िया और सुरक्षा संबंधी संस्थानों में काम कर चुके सेवानिवृत्त अधिकारियों को संस्थान प्रमुख को वचन देना होगा कि वे इस प्रकार की सूचना प्रकाशित नहीं करेंगे. ऐसा नहीं करने पर उनकी पेंशन रोक लगा दी जाएगी या वापस ले ली जाएगी. इसके अलावा संगठन प्रमुख फैसला करेगा कि प्रस्तावित सामग्री संवेदनशील है या नहीं.

सरकारी कर्मचारी की विधवा पुनर्विवाह के बाद भी पारिवारिक पेंशन की हक़दार

रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी की विधवा की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने कहा कि पेंशन नियमावली 1972 के तहत विधवा पारिवारिक पेंशन की क़ानूनन हक़दार है.