सिर्फ़ इस बिना पर क्लोज़र रिपोर्ट नहीं पेश की जा सकती कि सूचना देने वाले ने सबूत नहीं दिए: कोर्ट

हत्या के एक मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस का प्राथमिक कर्तव्य है कि वह अपराध की निष्पक्ष जांच करे. समाज में शांति एवं कानून का शासन बनाए रखने के संवैधानिक ज़िम्मेदारी के अलावा यह आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत क़ानूनी कार्य है.