सुप्रीम कोर्ट में तरुण तेजपाल की याचिका ख़ारिज, चलेगा यौन उत्पीड़न का केस

तहलका पत्रिका के संस्थापक तरुण तेजपाल ने अपने ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न मामले में तय आरोपों को रद्द करने की मांग की थी, जिसे ख़ारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई छह महीने में पूरी किए जाने का आदेश दिया है.

अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले में तरुण तेजपाल के ख़िलाफ़ आरोप तय किए

नवंबर 2013 में गोवा में आयोजित एक समारोह में तहलका पत्रिका के संपादक तरुण तेजपाल पर उसी पत्रिका में काम करने वाली एक महिला पत्रकार ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था.