इबादत के लिए सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

अदालत ने कहा कि क़ानून के अनुसार सभी को अपने घर या धर्मस्थल पर इबादत करने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक स्थल पर नहीं. इससे आम जनता के लिए समस्याएं पैदा होती हैं.