जबरन सेक्स भी तलाक़ का आधार है: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने कहा कि जीवनसाथी के साथ जबरन यौन संबंध बनाने और अप्राकृतिक तरीके अपनाने जैसे कृत्य निश्चित तौर पर अलग होने या तलाक़ का आधार होंगे.