सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के आरोपी चिन्मयानंद की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस नवीन सिन्हा की पीठ ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिन्मयानंद को जमानत देने वाले आदेश में कारण दिए थे और इसलिए इसमें किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है.

चिन्मयानंद मामले को दिल्ली ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कहा- पीड़िता खतरे में

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे के सामने मामले का उल्लेख करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा, 'आरोपी ताकतवर व्यक्ति है. पीड़िता का जीवन खतरे में है.'

बलात्कार के आरोपी भाजपा नेता चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत

उत्तर प्रदेश के शा​हजहांपुर की कानून की एक छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद को पिछले साल 20 सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.

चिन्मयानंद पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली छात्रा को परीक्षा में बैठने से रोका गया

पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद पर बलात्कार का आरोप लगाने के बाद 23 वर्षीय कानून की छात्रा को विशेष जांच दल ने 25 सितंबर को ब्लैकमेल करने और पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था. अभी वह जेल में है.