एक आरटीआई कार्यकर्ता सीआईसी के समक्ष एक याचिका दायर की थी, क्योंकि उन्हें इसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संतोषजनक जवाब नहीं मिला था. उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप के निर्माण से जुड़ी पूरी फाइल और इस प्रक्रिया में शामिल कंपनियों, लोगों और सरकारी विभागों का ब्योरा मांगा था.
सरकार द्वारा एक याचिकाकर्ता को आरोग्य सेतु ऐप के बारे में कोई जानकारी न होने की बात कहने के बाद केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा कि जब ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजाइन और विकसित बताया गया है, तब कैसे संभव है कि उनके पास कोई जानकारी ही नहीं है.
निजी डेटा सुरक्षा विधेयक का पहला मसौदा लेकर आने वाली समिति के अध्यक्ष जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा ने कहा कि आरोग्य सेतु के उपयोग को अनिवार्य बनाने के लिए जारी दिशानिर्देशों को पर्याप्त कानूनी समर्थन नहीं माना जा सकता है.
विशेष साक्षात्कार: डेटा सुरक्षा बिल, सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर केंद्रीय सूचना आयुक्त प्रो. मदाभूषनम श्रीधर आचार्युलु से धीरज मिश्रा की बातचीत.