दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अदालत को बताया कि वह अपनी सेवाओं पर प्रतिक्रियाओं के लिए यात्रियों से नियमित रूप से बातचीत करती है और किसी ने भी पेयजल के अभाव के बारे में शिकायत नहीं की है.
दिल्ली हाईकोर्ट से याचिकाकर्ता ने कहा कि अन्य शहरों की मेट्रो सेवाएं यात्रियों को मुफ्त पेयजल मुहैया कराती हैं, लेकिन दिल्ली मेट्रो ऐसा नहीं करती है, जबकि वह उन सभी परियोजनाओं में सलाहकार है.