राजीव गांधी हत्याकांड: दोषी की सज़ा माफ़ी याचिका दो साल से लंबित होने पर अदालत ने नाराज़गी जताई

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में उम्रक़ैद की सज़ा काट रहे एजी पेरारिवलन ने अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के पास माफ़ी के लिए याचिका दायर की थी. 21 मई, 1991 में तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में एक चुनावी सभा के दौरान एक महिला आत्मघाती हमलावर ने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी.

राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी ने मांगी इच्छा मृत्यु

श्रीलंकाई नागरिक रॉबर्ट पायस ने सरकार को लिखा- जब रिहाई की संभावना नहीं, तो ज़िंदा रहने का क्या मतलब है. 11 जून को पायस को जेल में कैद रहते हुए 26 साल हो गए हैं.