दो वयस्कों के विवाह में किसी भी प्रकार का दखल पूरी तरह ग़ैरकानूनी: सुप्रीम कोर्ट

एक खाप पंचायत अध्यक्ष ने कहा है, 'हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करेंगे. हम वेदों को मानते हैं और वेदों में सगोत्रीय विवाहों को अनुमति नहीं दी गई है. एक ही गांव में रह रहे लोग भाई-बहन होते हैं, वे पति-पत्नी कैसे बन सकते हैं?'

दो वयस्क शादी करें, तो कोई तीसरा उसमें दख़ल नहीं दे सकता: सुप्रीम कोर्ट

एक याचिका की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर कोई बालिग महिला और पुरुष शादी करते हैं, तो परिवार, रिश्तेदार, समाज या खाप उस पर सवाल नहीं कर सकते.