उत्तराखंड: फौजी के गुज़रने के क़रीब 70 वर्ष बाद पत्नी को उनकी पेंशन के लिए पात्र पाया गया

उत्तराखंड की रहने वालीं पारूली देवी के पति की मृत्यु साल 1952 में हुई थी. एक लंबी लड़ाई के बाद अब 81 वर्ष की उम्र में उन्हें उनके पति की पेंशन देने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है.